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विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास, राज्यसभा में क्या नंबर गेम?

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देर रात 2 बजे लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 वोट तथा विपक्ष में 232 वोट पड़े। अब यह विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। भाजपा के सहयोगी दलों शिवसेना, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी ने लोकसभा में....

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देर रात 2 बजे लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 वोट तथा विपक्ष में 232 वोट पड़े। अब यह विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। भाजपा के सहयोगी दलों शिवसेना, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी ने लोकसभा में सरकार का खुलकर समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है और वे सुरक्षित हैं क्योंकि यहां बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्ष हैं। मंत्री ने कहा कि पारसी जैसे छोटे समुदाय भी भारत में सुरक्षित हैं।

मनोनीत सदस्य विधेयक की दिशा तय करेंगे

सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। अब यह विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद आज इस पर चर्चा होगी। हालांकि, सरकार ने राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के लिए 9 घंटे का समय तय किया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक इस विधेयक को पारित करा पाती है। वहीं, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इसमें 233 सदस्य चुने जाते हैं। जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 236 है। ऐसे में सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए 119 वोटों की जरूरत होगी। जबकि सरकार और उसके सहयोगियों के पास 115 वोट हैं। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष के पास भी 115 वोट हैं। ऐसे में 6 मनोनीत सदस्यों के वोट काफी महत्वपूर्ण होंगे। जो आमतौर पर किसी भी बिल पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं।

क्या एनडीए को तटस्थ दलों से समर्थन मिलेगा?

ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आज इस बिल को राज्यसभा में पास करा सकती है। राज्यसभा में भाजपा के 98 सांसद हैं। जेडीयू के 4 सदस्य, टीडीपी के 2 सदस्य, एनसीपी के 3 सदस्य, असम गण परिषद के एक सदस्य, एनपीपी के एक सदस्य, राष्ट्रीय लोक दल के एक सदस्य, आरपीआई के एक सदस्य, शिवसेना के एक सदस्य हैं। वहीं, बीजू जनता दल के 7 सांसद, एआईएडीएमके के 4 और वाईएसआर कांग्रेस के 7 सांसद सरकार के पक्ष में वोट कर सकते हैं। राज्यसभा में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके पारित होने के बाद सरकार इसे राजपत्र अधिसूचना के जरिए लागू करेगी।

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