अजमेर में सेवन वंडर्स के लिए नई जगह तलाशने के आदेश, वीडियो में देखें फूड-कोर्ट को तोड़ने और शिफ्ट करने की प्लानिंग शुरू
आनासागर झील के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए अवैध निर्माणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल को अहम सुनवाई होनी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेशों की पालना को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है।
सेवन वंडर को शिफ्ट करने या तोड़ने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आनासागर झील के पास बने सेवन वंडर पार्क को 6 महीने के भीतर तोड़ने या किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन अब यह तय करने में जुटा है कि सेवन वंडर को कहां शिफ्ट किया जाए और कितने हिस्से को तोड़ा जाए।
प्रशासन की तैयारियां तेज
अधिकारियों ने आनासागर के किनारे हुए अवैध निर्माणों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमों ने इलाके का सर्वे भी शुरू कर दिया है।
क्या है मामला?
-
आनासागर वेटलैंड क्षेत्र में निर्माण कार्यों को लेकर पहले भी कई बार आपत्ति दर्ज की गई थी।
-
पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों ने इसे झील की पारिस्थितिकी के लिए खतरा बताया था।
-
इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अब 7 अप्रैल को इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है।
स्थानीय लोगों की चिंता
सेवन वंडर पार्क अजमेर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे हटाने के फैसले से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
-
कुछ लोग इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि
-
कुछ लोग इसे अजमेर के पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों पर असर डालने वाला फैसला मान रहे हैं।
क्या होगा आगे?
अब सबकी नजर 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। इस दौरान प्रशासन की रिपोर्ट और उसके प्रस्तावों पर कोर्ट का फैसला अहम होगा। प्रशासन फिलहाल अदालत के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही करने की तैयारियों में जुटा है।