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वक्फ बिल पास होने पर क्या क्या बदलेगा? इन 8 पॉइंट्स में जानिए नए-पुराने बिल में क्या है बड़ा अंतर

वक्फ संशोधन विधेयक कल संसद में पेश किया गया। केंद्र सरकार ने दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश किया। हालांकि, मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद....

वक्फ संशोधन विधेयक कल संसद में पेश किया गया। केंद्र सरकार ने दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश किया। हालांकि, मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव किए जा सकते हैं?

1. बोर्ड और परिषद की सदस्यता
पहला - वक्फ बोर्ड की परिषद में केवल मुस्लिम सदस्य ही शामिल हो सकते हैं।

अब - वक्फ विधेयक पारित होने के बाद परिषद में 2 महिलाओं और 2 गैर-मुस्लिमों को शामिल करना अनिवार्य होगा।

2. संपत्ति पर दावा
पहला - वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा घोषित कर सकता है।

अब - किसी भी संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने से पहले, वक्फ बोर्ड के लिए यह सत्यापित करना अनिवार्य होगा कि संपत्ति वास्तव में वक्फ बोर्ड की है।

3. सरकारी संपत्ति की स्थिति
पहला, वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति पर भी दावा कर सकता है।

अब - सरकारी संपत्ति वक्फ के बाहर रहेगी और वक्फ बोर्ड का सरकारी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं होगा।

4. अपील का अधिकार
सबसे पहले, वक्फ बोर्ड के खिलाफ केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही मामला दायर किया जा सकता है। वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा उसे किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

अब - वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय को 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी।

5. प्रबंधन और पर्यवेक्षण
पहला, वक्फ बोर्ड के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं। कई लोगों का दावा है कि वक्फ जबरन उनकी संपत्ति पर दावा कर रहा है।

अब - वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का पंजीकरण जिला मुख्यालय पर होगा।

6. विशेष समुदायों के लिए अलग प्रावधान
इससे पहले वक्फ बोर्ड में सभी के लिए एक जैसे कानून थे।

अब बोहरा और आगा खानी मुसलमानों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा।

7. वक्फ बोर्ड के सदस्य
इससे पहले वक्फ बोर्ड पर विशिष्ट मुस्लिम समुदायों का नियंत्रण था।

अब वक्फ बोर्ड में शिया और सुन्नी सहित पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समुदायों के सदस्य भी होंगे।

8. तीन सांसदों का प्रवेश
पहला - सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसद होंगे (2 लोकसभा और 1 राज्यसभा) और तीनों सांसद मुस्लिम होने चाहिए।

अब - केंद्र सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद में तीन सांसदों की नियुक्ति करेगी और तीनों का मुसलमान होना अनिवार्य नहीं है।

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