UPS में पेंशन पाने के लिए इतने साल तक करनी होती है नौकरी, यहां जानिए क्या कहता है नियम?
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की अधिसूचना जारी कर दी है। यूपीएस नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसके लागू होने के बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में शामिल होंगे, उन्हें एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जबकि 1 अप्रैल 2025 को सेवा में रहने वाले पुराने कर्मचारी भी इस नई पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे।
करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार ने भी अपने नियम व कानून जारी कर दिए हैं। इसके तहत यदि कोई कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे पोर्टल पर यूपीएस विकल्प का चयन करना होगा और दावा फार्म भरना होगा। इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी पेंशन में 10 प्रतिशत का योगदान देंगे। वहीं, सरकार का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते की कुल राशि का 18.5 प्रतिशत होगा। नई पेंशन योजना केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। हालाँकि, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आइए जानते हैं यूपीएस में पेंशन पाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को कितने साल तक काम करना होगा।
25 साल की सेवा पर मिलेगी इतनी पेंशन
आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम के तहत तय नियमों के तहत कर्मचारी को 25 साल तक नौकरी करनी होगी। जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीनों के लिए औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी का 12 महीने का औसत मासिक वेतन 60 हजार रुपये है, तो ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद 30 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।
कम से कम इतने वर्षों का काम तो करना ही पड़ेगा
नई पेंशन योजना एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उसे रिटायरमेंट पर हर महीने न्यूनतम 10 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना होगा। इसके बाद ही वह पेंशन का लाभ ले सकेंगे।