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Jaruri khabar : लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर होगा चालान, जाने कहां और कैसे करना होगा

लिफ्टों में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार तो इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान भी चली जाती है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। इसे देखते हुए 26 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में लिफ्ट एक्ट लागू किया गया। लेकिन इस अधिनियम को लागू हुए 6 महीने बीत चुके हैं। और अब तक केवल एक प्रतिशत लिफ्टों का ही पंजीकरण हो पाया है।

रिटर्न नोएडा के जिला प्रशासन ने लिफ्ट एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने सभी लिफ्ट ऑपरेटरों को पंजीकरण कराने के लिए समय सीमा दी है। यदि लिफ्ट का पंजीकरण समय सीमा के भीतर नहीं कराया जाता है। इसके बाद उन्हें जुर्माना भरना होगा और पंजीकरण कराना होगा। आइये हम समझाते हैं। लिफ्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन कहां और कैसे किया जा सकता है?

लिफ्ट का पंजीकरण कैसे करें?
अगर कोई लिफ्ट पंजीकृत करना चाहता है। तो इसके लिए आपको कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय जाना होगा। वहां बिना किसी शुल्क के पंजीकरण कराया जा सकता है। हालांकि, पंजीकरण के लिए लिफ्ट की क्षमता, लिफ्ट से संबंधित दस्तावेज, लॉग बुक आदि सभी विवरण विभाग को उपलब्ध कराने होंगे। आपको बता दें कि लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 26 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा जो निर्णय लिए गए,

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