Alwar में आरोपी ने 10 साल के लड़के के साथ किया अप्राकृतिक कृत्य, कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की कड़ी सजा
अलवर की एक अदालत ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के दोषी एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने पिछले साल एक नाबालिग लड़के के साथ बलात्कार किया था। इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे कड़ी सजा सुनाई। यह मामला 2024 का है, जब अलवर के खेरली निवासी प्रभु दयाल के बेटे आकाश ने 10 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। लड़के की शिकायत पर खेरली थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में गवाह और दस्तावेज पेश किए और उसके आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।
आरोपी की मेडिकल जांच के बाद चालान जारी किया गया।
मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि अप्राकृतिक कृत्य का यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस बीच, आरोपी की मेडिकल जांच की गई और उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस द्वारा जांच पूरी करने के बाद चालान जारी किया गया।
आरोपी उसे खंडहर में ले गया और उसके साथ गलत काम किया।
रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना उस समय घटी जब पीड़िता एक कार्यक्रम में गई थी। पिछले साल जब नाबालिग एक शादी समारोह में शामिल होने आई थी, तो आरोपी आकाश उसे खंडहर में ले गया। इस दौरान उसने उसके साथ गलत काम किया। डरे हुए बच्चे ने यह बात अपने परिवार को बताई। इसके बाद परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की।
पुलिस ने 14 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए
पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने 14 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए। इस आधार पर अदालत ने आकाश को अप्राकृतिक दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।