Samachar Nama
×

आप भी रिटायरमेंट से पहले जरूर कर लें ये काम वरना पेंशन से लेकर ग्रेच्युटी में आएगी मुसीबत

क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी सेवानिवृत्ति में केवल एक वर्ष शेष है तो यह खबर आपके लिए उपयोगी हो सकती है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने तथा...

क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी सेवानिवृत्ति में केवल एक वर्ष शेष है तो यह खबर आपके लिए उपयोगी हो सकती है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने तथा पेंशन लाभ एवं ग्रेच्युटी के समय पर वितरण के संबंध में कई अपडेट दिए हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी के संबंध में कई नियम हैं। आपको यह सारी जानकारी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले देनी होगी। आइये हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

सरकारी आवास में रह रहे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व अपने आवास की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। फिर ये विवरण नो डिमांड सर्टिफिकेट (एनडीसी) जारी करने के लिए संपदा निदेशालय को भेजे जाते हैं। यह प्रमाण पत्र सेवानिवृत्ति से आठ महीने पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी आवास से संबंधित किसी भी बकाया राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति से पहले कर दिया जाए।

25 अक्टूबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, “सरकारी आवास के बारे में पूरी जानकारी सरकारी कर्मचारी से सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से कम से कम एक वर्ष पहले प्राप्त की जानी चाहिए और ये विवरण सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के आठवें महीने से पहले की अवधि के संबंध में ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ जारी करने के लिए संपदा निदेशालय को भेजे जाने चाहिए।

सेवा अभिलेखों का सत्यापन एवं सुधार (नियम 56 एवं 57)

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के सेवा रिकार्ड की व्यापक समीक्षा सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व की जाएगी।

पेंशन मामले की प्रस्तुति (नियम 59 और 60)

विभागाध्यक्ष को सम्पूर्ण पेंशन मामला, प्रारूप 10 में एक कवरिंग पत्र के साथ वेतन एवं लेखा कार्यालय को भेजना होगा। यह कार्य सेवानिवृत्त कर्मचारी से पेंशन फार्म प्राप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर किया जाना चाहिए।

पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करना

पेंशन मामले की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी आवश्यक सत्यापन और जांच करने की प्रक्रिया का पालन करेंगे। सीपीए पेंशन भुगतान आदेश की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकरण को जारी करेगा और अग्रेषित करेगा।

Share this story

Tags