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सावधान, आधार के साथ पैन लिंक नहीं कराने वाले को हो सकता है इतना बड़ा नुकसान

भारत सरकार ने पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है

पैन को आधार से लिंक न करने पर होने वाली समस्याएं

1️⃣ पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा

  • अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।

  • आप किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

2️⃣ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे

  • पैन निष्क्रिय होने पर आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे

  • लेट ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है

3️⃣ बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रभावित होंगी

  • बैंक में बड़ा लेन-देन नहीं कर पाएंगे

  • म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय निवेश प्रभावित होंगे

4️⃣ TDS की दर बढ़कर 20% हो सकती है

  • अगर पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपके लेन-देन पर TDS की दर 20% तक बढ़ सकती है

  • इससे आपको अधिक टैक्स देना पड़ेगा

कैसे करें पैन को आधार से लिंक?

ऑनलाइन तरीका:

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

  2. ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।

  3. पैन और आधार नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें।

  4. लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

SMS से लिंक करें:

  • अपने मोबाइल से UIDPAN<स्पेस>आधार नंबर<स्पेस>पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर भेजें।

CSC केंद्र पर जाकर लिंक करें:

  • नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं और आधार-पैन लिंक करवाएं।

निष्कर्ष

पैन-आधार लिंकिंग न करने से आपको वित्तीय और कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसे अभी लिंक करें और परेशानियों से बचें

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