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Jodhpur में अवैध बजरी खननकर्ता की संपत्ति होगी कुर्क, पुलिस ने कोर्ट में इस्तगासा दायर किया, काली कमाई 1.35 करोड़

जिला पश्चिम पुलिस टीम ने अवैध बजरी खनन में लिप्त एक व्यक्ति के खिलाफ 107 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस संदर्भ में विशेष पुलिस टीम द्वारा आसूचना एकत्रित की गई, जिसके आधार पर फींच गांव के हमीर नगर निवासी अमराराम द्वारा अवैध बजरी खनन से अर्जित सम्पत्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इसमें एक डम्पर, एक जेसीबी, एक कैंपर और एक मोटरसाइकिल, एक मकान और बैंक बैलेंस सहित कुल 1.35 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ। इस संबंध में अमराराम के खिलाफ धारा 107 बीएनएसएस के तहत न्यायालय में परिवाद पेश किया गया है। आगे की कार्रवाई अदालत द्वारा की जाएगी। यह संभवतः पहली बार है कि राज्य में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

चार इंस्टाग्राम आईडी भी ब्लॉक कर दी गईं।

डीसीपी पश्चिम राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि अवैध बजरी खनन करते हुए रील बनाने वालों की पहचान कर ली गई है तथा 6 लोगों के खिलाफ 107 बीएनएसएस के तहत तथा दो लोगों के खिलाफ 126/135 बीएनएसएस के तहत न्यायालय में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें से चार की इंस्टाग्राम आईडी बंद कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहे वाहनों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह व डीसीपी पश्चिम राजर्षि राज वर्मा के निर्देश पर एडीसीपी पश्चिम निशांत भारद्वाज व एसीपी बोरंडा आनंद सिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में लूणी थानाधिकारी हनुमान सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की।

उल्लेखनीय है कि अवैध बजरी खनन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं और पुलिस भी इस संबंध में लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अवैध बजरी खनन में लिप्त किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने के संबंध में यह संभवत: पहली कार्रवाई है।

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