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पहले पति से मांग रही थी गुजरा भत्ता, दूसरे हसबैंड ने दी ऐसी गवाही, पलट गया 17 साल पुराना केस

पहले पति से मांग रही थी गुजरा भत्ता, दूसरे हसबैंड ने दी ऐसी गवाही, पलट गया 17 साल पुराना केस

महाराष्ट्र से पति-पत्नी के झगड़े से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 17 साल पुराने घरेलू हिंसा के एक केस का फैसला अचानक आई गवाही की वजह से पलट दिया गया। इस केस में, महिला के मौजूदा पति ने कोर्ट में खड़े होकर अपनी पत्नी के खिलाफ गवाही दी। इसके बाद, कोर्ट ने महिला के अपने पुराने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस के दावे को खारिज कर दिया।

इस केस की सुनवाई मुंबई के बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही थी। महिला ने 2009 में अपने पहले पति के खिलाफ घरेलू हिंसा एक्ट के तहत केस किया था। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद कई सालों तक उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया गया, और घर से भी निकाल दिया गया। उसने सुरक्षा और हर महीने मेंटेनेंस की भी मांग की।

पहली शादी 2005 में हुई थी

अपनी अर्जी में, महिला ने कहा कि उसकी पहली शादी 2005 में अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद, उसे पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी अक्सर उससे मिलने आती थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पुराने पति और उसकी पहली पत्नी दोनों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। उसने कोर्ट में घरेलू हिंसा की कई घटनाओं का ज़िक्र किया।

दिसंबर 2009 में केस की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने उसे राहत दी और उसे अपने पहले पति को हर महीने ₹3,200 का अंतरिम मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। यह आदेश केस के आखिरी सेटलमेंट तक लागू रहा।

डिफेंस ने काफी सबूत पेश किए

महिला के आरोपों को सपोर्ट करने के लिए, उसकी बहन गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश हुई। डिफेंस ने सोच-समझकर महिला की दूसरी शादी से जुड़े सबूत पेश किए। इसमें दूसरी शादी कराने वाले इमाम, निकाहनामे पर सिग्नेचर और अंगूठे के निशान को वेरिफाई करने वाले हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और सबसे ज़रूरी, महिला का मौजूदा पति शामिल थे।

मौजूदा पति कोर्ट में पेश हुआ, केस पलटा

केस में तब बड़ा मोड़ आया जब महिला का मौजूदा पति कोर्ट में पेश हुआ और उसने माना कि उसने उससे कानूनी तौर पर शादी की थी। उसकी गवाही ने महिला की दूसरी शादी की पुष्टि की। डिफेंस ने दलील दी कि चूंकि महिला ने अपने पहले पति से तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए वह अब उससे मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है।

कोर्ट का साफ़ फ़ैसला

एडिशनल चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बी.एन. चिकने ने अपने फ़ैसले में कहा, "रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, यह साफ़ है कि पिटीशनर ने रेस्पोंडेंट नंबर 1 से तलाक़ लेने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए, वह अपने एक्स-हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती।" कोर्ट ने यह भी माना कि महिला ने दूसरी शादी तब की जब उसका ओरिजिनल मेंटेनेंस क्लेम पेंडिंग था, इस तरह उसने अपने एक्स-हस्बैंड पर भरोसा करने का अपना कानूनी हक़ छोड़ दिया।

ज़रूरी कानूनी फ़ैसला

इस फ़ैसले को घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस से जुड़े मामलों में एक ज़रूरी मिसाल माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ़ किया कि दूसरी शादी के बाद, कोई महिला अपने पहले पति से मेंटेनेंस या प्रोटेक्शन की हक़दार नहीं रह जाती, खासकर तब जब दूसरी शादी के पक्के और भरोसेमंद सबूत हों। यह केस न सिर्फ़ कानूनी तौर पर ज़रूरी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कभी-कभी एक गवाह का बयान पूरे केस का रुख बदल सकता है।

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