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महाराष्ट्र में दुकानें अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी, श्रम विभाग ने जारी किया शासनादेश

महाराष्ट्र में दुकानें अब 24 घंटे खुली रह सकेंगी, श्रम विभाग ने जारी किया शासनादेश

महाराष्ट्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब पूरे महाराष्ट्र में दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं।

शासनादेश की मुख्य बातें

  • दुकानें सातों दिन, दिन-रात खुली रह सकेंगी।

  • हालांकि, दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में 24 घंटे की छुट्टी एक साथ देना अनिवार्य होगा।

  • इस निर्णय का उद्देश्य व्यापार में सुविधा बढ़ाना और उपभोक्ताओं के लिए समय की लचीलापन सुनिश्चित करना है।

पिछले समय की स्थिति

दुकानों के समय को लेकर लंबे समय से भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कई दुकानदार और कर्मचारियों के लिए यह स्पष्ट नहीं था कि किस प्रकार की समय सीमा और नियम लागू होंगे। इस जीआर (सरकारी आदेश) के जारी होने के बाद अब सभी के लिए नियम पूरी तरह स्पष्ट हो गए हैं।

व्यापारी और उपभोक्ता प्रतिक्रिया

व्यापारी वर्ग ने इस कदम को सकारात्मक माना है। उनका कहना है कि इससे व्यापार में वृद्धि और ग्राहक सुविधा बढ़ेगी। वहीं, उपभोक्ताओं के लिए भी यह निर्णय सुविधाजनक साबित होगा, क्योंकि अब वे किसी भी समय दुकान से खरीदारी कर सकते हैं।

कर्मचारियों के हित में प्रावधान

श्रम विभाग ने इस निर्णय में कर्मचारियों के हित का भी ध्यान रखा है। सभी कर्मचारियों को सप्ताह में 24 घंटे की अवकाश देने का प्रावधान उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। इससे कर्मचारियों के अत्यधिक काम का बोझ कम होगा और कार्य वातावरण सुरक्षित रहेगा।

सरकारी उद्देश्य

महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य इस निर्णय के जरिए:

  • अर्थव्यवस्था को गति देना

  • व्यापारिक गतिविधियों में सुधार करना

  • ग्राहकों और उपभोक्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाना

  • कर्मचारियों के अधिकार और आराम सुनिश्चित करना

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