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फिर मिलेंगे... गोकुल झा का व्यवहार तो देखिए, कोर्ट में बवाल, पुलिस के बाद अब किसी को धमकी दे दी

फिर मिलेंगे... गोकुल झा का व्यवहार तो देखिए, कोर्ट में बवाल, पुलिस के बाद अब किसी को धमकी दे दी

गोकुल झा ने कल्याण के एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाले एक मराठी युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज जब उसे अदालत में पेश किया गया, तो उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी बरकरार है। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस से शिकायत की। उसने अदालत में हंगामा किया और अब पत्रकारों को धमकाया है। उसने धमकी दी है कि जब तुम बाहर आओगे तो देख लूँगा। क्या इससे उसकी पुलिस की मेहमाननवाज़ी खत्म नहीं हो गई? गुस्साए मराठी प्रेमी यही पूछ रहे हैं। कौन उसका इतना समर्थन कर रहा है कि उसे पुलिस और न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रहा, यह सवाल उठ रहा है।

फिर मिलेंगे

गोकुल झा को आज एक मराठी लड़की से मारपीट के मामले में कल्याण अदालत में पेश किया गया। आरोपी गोकुल झा दो दिन से पुलिस हिरासत में था। इस बीच, आज उसे अदालत में पेश किया गया। तभी पुलिस के सामने ही आरोपी गोकुल झा ने पत्रकारों को धमकाया। उसने धमकी दी कि फिर देख लूँगा। इससे पहले उसने पुलिस से शिकायत की थी। उसने अदालत में भी हंगामा किया था।

14 दिन की न्यायिक हिरासत

कल्याण कोलपेवाड़ी बालिका उत्पीड़न मामले में, दोनों आरोपियों गोकुल झा और रंजीत झा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की सुनवाई कल्याण सत्र न्यायालय में हुई। पता चला है कि दो दिन की पुलिस हिरासत में मुख्य आरोपी मानपाड़ा में पहले दर्ज एक जानलेवा हमले के मामले में फरार है। पुलिस के अनुरोध पर, कल्याण न्यायालय ने पुलिस को दूसरे मामले में आरोपियों की हिरासत लेने की अनुमति दे दी।

आरोपी को सात दिन की हिरासत देने का अनुरोध किया गया। तर्क दिया गया कि मामले में कोई अन्य अलग से जाँच नहीं होने के कारण उसे पुलिस हिरासत में नहीं दिया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद, आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच, आरोपी के भाई रंजीत झा ने अदालत में जमानत याचिका दायर की है और इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई होगी।

दूसरी ओर, वादी के वकील हरीश नायर ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव के कारण जाँच न होने पर खेद व्यक्त किया और कहा कि अगर आरोपी को रिहा किया गया, तो लड़की और उसकी बहन की जान को खतरा होगा। इसके अलावा, आरोपी एक अन्य मामले में फरार है और अदालत ने उसे हिरासत में लेने की अनुमति दी है और अनुरोध किया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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