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नसरापुर में मासूम से दरिंदगी और हत्या मामले में फैसला, 50 दिनों में ट्रायल पूरा कर आरोपी दोषी करार

नसरापुर में मासूम से दरिंदगी और हत्या मामले में फैसला, 50 दिनों में ट्रायल पूरा कर आरोपी दोषी करार

महाराष्ट्र के पुणे जिले के Pune के नसरापुर में साढ़े तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले को दोषी करार दिया है।

मामले की सबसे अहम बात यह रही कि अदालत ने महज 50 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा कर तेजी से सुनवाई करते हुए निर्णय सुनाया। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और संवेदनशील मामलों की प्राथमिकता को दर्शाता है।

विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए। इस मामले में Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) की गंभीर धाराएं भी लागू की गई थीं।

घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखा गया था, वहीं अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

फिलहाल अदालत जल्द ही आरोपी की सजा पर फैसला सुनाएगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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