नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में पुणे के विशेष अदालत ने सुनाया अहम फैसला, मास्टरमाइंड बरी, दो अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास
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महाराष्ट्र न्यूज डेस्क !! नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के पुणे की एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया गया है।
सचिन, शरद को आजीवन कारावास
कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को उम्रकैद की सजा सुनाई और 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दाभोलकर परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अभियोजन वकील ने कहा कि वे फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। राजनीतिक रूप से आरोपित इस मामले की जांच पुणे पुलिस, अपराध शाखा और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित कई एजेंसियों द्वारा की गई थी। 20 अगस्त 2013 को पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर करते समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था.