अवैध तोड़फोड़ पर नगर निगम प्रमुख ने हाईकोर्ट से मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की जानकारी न होने का किया दावा

नागपुर नगर निगम आयुक्त अभिजीत चौधरी ने हाल ही में हुए दंगों के एक मामले में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगी है, उन्होंने स्वीकार किया कि नागरिक अधिकारियों को इस तरह की कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानकारी नहीं थी। मंगलवार (15 अप्रैल, 2025) को उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में, श्री चौधरी ने कहा कि नागपुर नगर निगम (एनएमसी) को महाराष्ट्र सरकार से सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के बारे में कोई परिपत्र नहीं मिला है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करने से पहले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।