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मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 12 आरोपित बरी

मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 12 आरोपित बरी

मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सोमवार को उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है, जो जांच एजेंसी एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत ने इस मामले के सभी 12 आरोपितों को बरी कर दिया है और अभियोजन पक्ष के सभी दावों को खारिज कर दिया है।

इस मामले की जांच एटीएस ने कई वर्षों तक की थी, जिसमें आरोपितों पर गंभीर साजिश रचने और ट्रेन विस्फोट जैसी जानलेवा घटना को अंजाम देने का आरोप था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों को अपर्याप्त और कमजोर मानते हुए मामले में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

अदालत के फैसले का असर
इस फैसले से मुंबई और देशभर में आतंकवाद विरोधी कानूनों की जांच प्रक्रिया और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला जांच एजेंसी की जांच और सबूत जुटाने की कमजोरियों को उजागर करता है।

क्या कहा एटीएस ने?
एटीएस ने इस फैसले को अस्वीकृत करते हुए कहा है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और भविष्य में न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे। एजेंसी ने यह भी कहा कि वे देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सतत लड़ाई जारी रखेगी।

परिवारों और पीड़ितों की प्रतिक्रिया
विस्फोट के पीड़ितों के परिवारों ने इस फैसले पर निराशा जताई है। उनका कहना है कि न्याय की प्रक्रिया लंबी और थकाऊ रही, लेकिन अदालत ने तथ्यों को सही ढंग से नहीं परखा। पीड़ित पक्ष के वकील ने फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की संभावना जताई है।

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