महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश, गोपनीयता और अनुशासन पर जोर
महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी तंत्र की गरिमा बनाए रखने और गोपनीय सूचनाओं की रक्षा के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए नए सोशल मीडिया दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश उन मामलों पर सख्ती से रोक लगाएंगे जिनमें कर्मचारी सोशल मीडिया के माध्यम से गोपनीय जानकारी साझा करते हैं, भ्रामक या गलत सूचना फैलाते हैं, या सरकारी नीतियों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते हैं।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अब कोई भी राज्य कर्मचारी अपनी निजी सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से सरकार के निर्णयों, योजनाओं या नीतियों की आलोचना या समर्थन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही, कर्मचारियों को वाट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गोपनीय दस्तावेजों या अंदरूनी सूचनाओं को साझा करने से भी स्पष्ट रूप से मना किया गया है।
दिशानिर्देशों के प्रमुख बिंदु:
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गोपनीय जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करना प्रतिबंधित होगा।
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सरकारी नीति या निर्णय पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की जा सकेगी।
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फर्जी खबरें या अफवाह फैलाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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सरकारी पहचान (जैसे पदनाम) के साथ सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए किसी राजनीतिक या संवेदनशील विषय पर प्रतिक्रिया देना वर्जित रहेगा।
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किसी भी प्रदर्शन, हड़ताल या असहमति से जुड़े पोस्ट या संदेश साझा करना प्रतिबंधित रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन से लेकर नौकरी से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई संभव है।
इन नए नियमों को लागू करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सोशल मीडिया पर कर्मचारी की गतिविधियों से सरकारी व्यवस्था, गोपनीयता और निष्पक्षता पर कोई आंच न आए। सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल युग में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका को जिम्मेदारी के साथ निभाने की दिशा में एक अहम प्रयास है।
सरकारी विभागों को इन दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए विशेष निगरानी सेल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल गाइडलाइन बन सकता है, ताकि सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों की अनियंत्रित गतिविधियों को रोका जा सके।
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