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याचिका लंबित रहने तक कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा

याचिका लंबित रहने तक कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (25 अप्रैल, 2025) को स्टैंड-अप कॉमेडियन और व्यंग्यकार कुणाल कामरा की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने ‘गद्दार’ (देशद्रोही) मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी और मुंबई पुलिस को उन्हें गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया।

हालांकि, जस्टिस सारंग वी. कोतवाल और जस्टिस एस. एम. मोदक की खंडपीठ ने पुलिस को मामले में जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। पीठ ने पुलिस को स्थानीय पुलिस की मदद से चेन्नई में उनका बयान दर्ज करने का भी निर्देश दिया।

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