
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (25 अप्रैल, 2025) को यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की कथित हिरासत में मौत के संबंध में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अपने निर्देशों पर कार्रवाई करने में विफलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जिसकी सितंबर 2024 में बदलापुर में कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने घटना में कथित रूप से शामिल पांच अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में विफल रहने और 7 अप्रैल के अदालत के आदेश में निर्देशित विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन नहीं करने के लिए राज्य पुलिस की आलोचना की।