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वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेली गई लड़की ने पुलिस को सुनाई खौफनाक आपबीती, बोली-बंधक बनाकर लगातार दो महीनो तक बार-बार किया बलात्कार और...

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एक 15 वर्षीय लड़की को दो महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, उसे गर्भपात के लिए भी मजबूर किया गया। इसके बाद उसके परिवार के एक परिचित ने उसे....
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एक 15 वर्षीय लड़की को दो महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, उसे गर्भपात के लिए भी मजबूर किया गया। इसके बाद उसके परिवार के एक परिचित ने उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने उस घर पर छापा मारा और एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़ित लड़की ने कुछ मजदूरों को अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने तिलक नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एक टीम ने डोंबिवली के ग्रामीण इलाके में एक घर पर छापा मारा और लड़की को बरामद किया। पीड़िता की मां खाद्य एवं पेय पदार्थ की दुकान चलाती है। मुख्य आरोपी उसे मसाले बेचता था। उसके परिवार को जानता था. इस बीच, 10वीं की परीक्षा के बाद पीड़िता और उसकी मां के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया।

इसके बाद लड़की अपना घर छोड़कर बाहर चली गई। इसका फायदा उठाकर मुख्य आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने उसे दो महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसका यौन शोषण किया। जब वह गर्भवती हो गई तो वह उसे गर्भपात के लिए दूसरे आदमी के पास ले गया। इसके बाद उसे दूसरे घर में रखा गया, जहां उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। जब लड़की का परिवार उसकी तलाश कर रहा था, तो मुख्य आरोपी ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि उसने लड़की को शहर में देखा है।

पीड़ित लड़की के परिवार ने दो महीने बाद पुलिस से संपर्क किया। पीड़िता द्वारा पुलिस को अपनी आपबीती बताने के बाद एक महिला और उसके पति सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त (डोंबिवली) सुहास हेमाडे ने कहा कि पोक्सो अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) (अपहरण), 65 (1) (बलात्कार), 88 (गर्भपात), 143 (मानव तस्करी), 144 (तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आपको बता दें कि अप्रैल में ठाणे जिले में 36 वर्षीय महिला के साथ मारपीट और बलात्कार का मामला सामने आया था। इस मामले में मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 69 (सेक्स के खिलाफ धोखाधड़ी), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) सहित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की। घटना 6 जून 2023 से फरवरी 2025 के बीच हुई। पीड़िता और आरोपी सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने थे।

इसके बाद आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसने महिला की मां की जानकारी में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि बाद में पीड़िता ने आरोपी के मोबाइल फोन पर अन्य महिलाओं की तस्वीरें देखीं और उससे बहस की, जिसके बाद उसने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया।

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