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मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर ठगी, होटल में रेप... खुद को क्राइम ब्रांच अफसर बता कर शख्स यू बर्बाद करता था नाबालिगों की जिंदगी

मुंबई के डिंडोशी सेशन कोर्ट ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने नर्स से शादी का झांसा देकर न सिर्फ उसका यौन शोषण किया, बल्कि उसके बैंक खाते से 1.5 लाख रुपये भी निकाल लिए...
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मुंबई के डिंडोशी सेशन कोर्ट ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति को बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने नर्स से शादी का झांसा देकर न सिर्फ उसका यौन शोषण किया, बल्कि उसके बैंक खाते से 1.5 लाख रुपये भी निकाल लिए। यह मामला साल 2016 का है, लेकिन अब पीड़िता को न्याय मिल गया है। आरोपी की पहचान जयेंद्र दत्तात्रेय मोरंजन के रूप में हुई है, लेकिन वह चेतक सुधीर भावसार, सचिन मिसाल और राहुल आशुतोष पाटिल जैसे कई नामों से महिलाओं से ठगी करता था। जानकारी के मुताबिक, जयेंद्र बेरोजगार था, लेकिन कभी खुद को प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी तो कभी बिजनेसमैन बताकर भोली-भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था।

उस पर महिला की मर्जी के बिना उसके खाते से पैसे निकालने और शादी के नाम पर उसका यौन शोषण करने का भी आरोप है। पीड़िता नर्स का काम करती थी। वह पहले शादीशुदा था, लेकिन 2014 में उसका तलाक हो गया था। परिवार के दबाव में वह दोबारा शादी करना चाहती थी। इसलिए मैट्रिमोनियल साइट्स पर प्रोफाइल बनाई। इसी बीच 18 जून 2016 को राहुल पाटिल नाम के एक शख्स ने उसे ईमेल किया। उसने खुद को एक कंपनी में काम करने वाला बताया। ईमेल करने के बाद उसने अगले ही दिन पीड़िता को फोन किया और शादी के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बहाने मिलने को कहा। पीड़िता ने उसे अपने घर बुलाया।

मुलाकात के दौरान दोनों ने एक-दूसरे में दिलचस्पी दिखाई। आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसने अपनी मंगेतर के साथ साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी जाने की शपथ भी ले ली है। उसने महिला से पूछा कि क्या वह उसके साथ शिरडी चलेगी। पीड़ित महिला भी शादी से पहले साईं बाबा का आशीर्वाद लेना चाहती थी, इसलिए वह शिरडी जाने को तैयार हो गई। दोनों उसी शाम शिरडी के लिए निकल गए। नासिक में महिला की बहनों के घर जाने का भी प्रोग्राम बना। शिरडी पहुंचकर दोनों एक होटल में रुके। वहां आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। वह चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे लगा कि शादी होने वाली है। इसके बाद आरोपी ने महिला की बहनों से कहा कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है।

28 जुलाई को मुंबई आ रहा है। इसलिए शादी की तैयारियां जल्द करनी होंगी। शिरडी से लौटने के बाद 23 जून 2016 को दोनों फिर मिले और फिल्म देखने चले गए। इंटरवल के दौरान महिला वॉशरूम गई और अपना पर्स आरोपी के पास छोड़ गई। अगले दिन महिला को पता चला कि उसका एटीएम कार्ड, जिस पर पिन नंबर भी लिखा था, गायब है। महिला ने आरोपी से पूछा तो उसने बताया कि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने कार्ड ले लिया। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि शादी की तैयारियां चल रही हैं। 2 जुलाई को आरोपी ने महिला को नासिक बुलाया और वहां फिर से जबरदस्ती करने लगा।

इसके बाद उसने दावा किया कि महाबलेश्वर में उसकी दादी को सांप ने काट लिया है। उसने महिला को उसकी बहन के घर छोड़ दिया। बाद में उसने महिला के जीजा को फोन करके बताया कि वह 5 जुलाई को सगाई में शामिल होने के लिए सभी को कार भेज रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी बीच आरोपी ने महिला के खाते से डेढ़ लाख रुपए निकाल लिए। महिला ने जब इस बारे में बात की तो आरोपी ने उसे गाली दी और कहा कि वह वेश्या है। उसने यह भी कहा कि उसने उसके जैसी कई महिलाओं के साथ ऐसा किया है।

आरोपी ने महिला और उसके रिश्तेदारों के नंबर ब्लॉक कर दिए और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना से आहत महिला ने 17 जुलाई 2016 को विले पार्ले थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल जांच में पता चला कि महिला गर्भवती है। उसने गर्भपात कराने का फैसला किया। जांच में पता चला कि आरोपी ने कम से कम 4 महिलाओं को इसी तरह से शिकार बनाया। उसके पास से एक और महिला का एटीएम कार्ड भी बरामद हुआ। उसने फर्जी पहचान के तहत महिलाओं से संपर्क किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसजे अंसारी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह साफ है कि आरोपी का महिला से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वह झूठे वादे करता रहा। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी 2016 से जेल में है और उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उसे सुधरने का मौका मिल सकता है। अदालत ने आखिरकार आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और महिला को हुए नुकसान को गंभीर मानते हुए उसे न्याय देने की बात कही। इस मामले से सबक लेते हुए महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है।

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