देश में पहली बार हुआ वो जो कभी नहीं हुआ! कबूतरों को दाना डालने वाले व्यापारी पर लगा हजारों का जुर्माना, जाने पूरा मामला
मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने की आदत की वजह से एक बिजनेसमैन को परेशानी का सामना करना पड़ा। दादर इलाके के रहने वाले नितिन शेठ को इस मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया और जुर्माना लगाया। यह मामला इसलिए भी खास है क्योंकि इस तरह की सज़ा को अपनी तरह की पहली सज़ा बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई के दौरान नितिन शेठ ने अपनी गलती मान ली थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक पब्लिक जगह पर कबूतरों को दाना खिला रहा था, जो पहले से ही मना है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की गई।
5,000 रुपये का जुर्माना
कोर्ट ने नितिन शेठ पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बॉम्बे के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बी. वाई. मिसाल ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने भारतीय न्याय संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 223(b) के तहत ऐसा काम किया है जिससे इंसानी ज़िंदगी, सेहत और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उस पर BNS की धारा 271 के तहत लापरवाही से जानलेवा बीमारी फैलाने का भी आरोप लगाया गया।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस तरह की सज़ा अपनी तरह की पहली है। इसे एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है ताकि भविष्य में लोग इस तरह की पाबंदियों को हल्के में न लें। गौरतलब है कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने पहले ही कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगा दी है। पिछले साल अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सुनवाई की थी। उस समय हाई कोर्ट ने पब्लिक जगहों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर लगी रोक को सही ठहराया था। प्रशासन का कहना है कि यह कदम लोगों की सेहत और शहर की साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

