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पांच युवकों ने नाबालिग से किया रेप, घटना की बनाई पूरी फिल्म और फिर...वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेली गई लड़की की आपबीती सुन कांप जाएगी रूह

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में 15 साल की लड़की को दो महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उसके परिवार के एक परिचित ने उसे....
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में 15 साल की लड़की को दो महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उसके परिवार के एक परिचित ने उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने उस घर में छापा मारा और एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला तब सामने आया जब पीड़ित लड़की ने कुछ मजदूरों को अपनी आपबीती सुनाई।

उन्होंने तिलक नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एक टीम ने डोंबिवली के ग्रामीण इलाके में एक घर में छापा मारा और लड़की को बरामद कर लिया। पीड़िता की मां खाने-पीने की दुकान चलाती है। मुख्य आरोपी उसे मसाले बेचता था। उसके परिवार को जानता था। इसी बीच 10वीं की परीक्षा के बाद पीड़िता और उसकी मां में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद लड़की अपना घर छोड़कर बाहर चली गई। इसका फायदा उठाकर मुख्य आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसने उसे दो महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसका यौन शोषण किया। जब वह गर्भवती हो गई, तो वह उसे गर्भपात के लिए दूसरे आदमी के पास ले गया। फिर उसे दूसरे घर में रखा गया, जहाँ उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। जब लड़की का परिवार उसकी तलाश कर रहा था, तो मुख्य आरोपी ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि उसने लड़की को शहर में देखा था।

पीड़ित लड़की के परिवार ने दो महीने बाद ही पुलिस से संपर्क किया। पीड़िता द्वारा पुलिस को अपनी आपबीती बताने के बाद एक महिला और उसके पति सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त (डोंबिवली) सुहास हेमाडे ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) (अपहरण), 65 (1) (बलात्कार), 88 (गर्भपात), 143 (मानव तस्करी), 144 (तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण) के साथ-साथ POCSO अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल में ठाणे जिले में 36 वर्षीय महिला के साथ मारपीट और बलात्कार का मामला सामने आया था. इसे लेकर मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 69 (सेक्स के खिलाफ धोखाधड़ी), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) सहित संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

घटना 6 जून 2023 से फरवरी 2025 के बीच हुई थी. पीड़िता और आरोपी सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने थे. इसके बाद आरोपी ने शादी का वादा कर कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले से शादीशुदा आरोपी ने कथित तौर पर महिला की मां की जानकारी में कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि बाद में पीड़िता ने आरोपी के मोबाइल फोन पर अन्य महिलाओं की तस्वीरें देखीं और उससे भिड़ गई, जिसके बाद उसने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद इस मामले में मामला दर्ज किया गया.

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