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बेटी की चार 11 साल की लड़कियों के साथ अश्लील हरकत, 51 साल के शख्स की हरकत पर पूरा परिवार शर्मसार

बेटी की चार 11 साल की लड़कियों के साथ अश्लील हरकत, 51 साल के शख्स की हरकत पर पूरा परिवार शर्मसार

महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। 51 साल के एक आदमी को 11 साल की चार लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मालेगांव के गांधी नगर इलाके के रहने वाले 51 साल के गुणरत्न अरविंद पाखल ने अपनी 11 साल की बेटी की चार दोस्तों को अपने घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया।

इस अश्लील हरकत से लड़कियां डर गईं।

दोस्त के पिता द्वारा की गई अश्लील हरकत से लड़कियां डर गईं। घटना के बाद, डरी हुई लड़कियों ने रोते हुए अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। जब परिवार के लोग गुस्से में आरोपी के घर गए, तो पाखल ने अचानक अपनी जेब में छिपे एक धारदार स्टील के हथियार से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में पीड़िता का रिश्तेदार आदित्य नाइकवाड़े गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

बंद कमरे में क्या अश्लील हरकत की गई?

यह घटना वाशिम जिले के मालेगांव पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में गांधीनगर के वार्ड नंबर 5 में हुई। गुरुवार को दोपहर 3 बजे, आरोपी गुणरत्न अरविंद पखाले, 51, ने अपनी 11 साल की बेटी के घर पर उसके चार दोस्तों के साथ छेड़छाड़ और गंदी हरकतें (जैसे कमर, पेट, छाती को छूना और कपड़े खींचना) कीं। यह तब हुआ जब लड़कियां उसकी बेटी के साथ खेलने आई थीं। पीड़िता के एक रिश्तेदार दुर्गादास धृतराव नाइकवाडे के मुताबिक, लड़कियों ने रोते हुए अपने परिवार को घटना के बारे में बताया। बाद में, शाम 7 बजे, लड़कियों के माता-पिता और रिश्तेदार आरोपी से पूछताछ करने उसके घर गए।

परिवार वालों ने भी किया बुरा बर्ताव
आरोपी गुणरत्न पखाले ने महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया और उन्हें गालियां दीं। जब रिश्तेदार दुर्गादास नाइकवाडे ने बीच-बचाव करके उसे रोका, तो आरोपी ने लोहे के चॉक (चॉक में मिला हुआ लोहे का कंपास) और दीवार की पुट्टी के टुकड़े से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने नाइकवाडे की पीठ पर पाइप से वार किया, फिर उसे नीचे गिरा दिया और गले/छाती (नदी) के पास चॉक और मेटल के टुकड़े से बुरी तरह वार किया। नाइकवाडे को घायल और खून बहता देख आरोपी घर के अंदर भाग गया। पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड की धारा 307 (हत्या की कोशिश), 352, 504, साथ ही POCSO एक्ट की धारा 8 और गाली-गलौज के तहत केस नंबर 616/25 दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जुर्म में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है।

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