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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए आरक्षण अधिनियम, 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक नई पूर्ण पीठ का गठन किया है, जो राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करता है। “अधिवक्ताओं और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले पक्षों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि: (1) माननीय न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे, (2) माननीय न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार और (3) माननीय न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पूर्ण पीठ का गठन महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2024 से संबंधित चुनौती या मामलों से संबंधित जनहित याचिका(ओं) और सिविल रिट याचिका(ओं) की सुनवाई और निर्णय के लिए किया जाता है,” उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार न्यायिक (I) द्वारा 15 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया है। नोटिस में उन तारीखों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जब याचिकाओं की सुनवाई होगी।

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