Malegaon blast : पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा- तेजी से करें फैसला
यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 (2) के तहत मंजूरी को रद्द करने की मांग की है। पुरोहित ने इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए सरकार द्वारा दी गई मंजूरी का दावा करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जो उनकी दलीलों के अनुसार, कानूनन गलत था। उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2017 में, विस्फोट मामले में पुरोहित के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाली सरकारी मंजूरी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। मामले से आरोप मुक्त करने की पुरोहित की याचिका को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भी खारिज कर दिया था। 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधा विस्फोटक उपकरण फट जाने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। मामले के सभी सात आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
--आईएएनएस
मुंबई नयूज डेस्क !!
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