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भूमि बंटवारे के मामलों का छह माह में होगा फैसला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दशकों से पैतृक भूमि बंटवारे के मामलों में फंसे भूस्वामियों को राहत देते हुए राज्य में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने राजस्व अधिनियम में प्रावधान किया है, जिसके तहत भूमि बंटवारे के मामलों से संबंधित अधिकारियों को छह महीने के भीतर इन मामलों का फैसला करना होगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल धर्मशाला में द ट्रिब्यून को बताया कि राज्य सरकार ने राजस्व अधिनियम में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारियों को भूमि बंटवारे के मामलों में एकपक्षीय निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, यदि समन जारी होने के बाद भी कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है। नेगी ने कहा कि राज्य में हजारों लोग अपनी पैतृक भूमि के बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं,

क्योंकि कोई पक्ष प्रक्रिया पर आपत्ति जताता रहता है या मामलों में उपस्थित नहीं होता है। मंत्री ने कहा, "ऐसे कई मामले राजस्व अदालतों में दशकों से लटके हुए हैं। राजस्व अधिनियम में नए संशोधनों के साथ, संबंधित अधिकारियों को छह महीने में भूमि विभाजन के मामलों का फैसला करने का निर्देश दिया जाएगा, भले ही उन्हें इसे एकतरफा करना पड़े। इससे राज्य के कई लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा पाने और उसका उपयोग करने में मदद मिलेगी।" भूमि विभाजन के मामले पूरे राज्य में तहसीलदारों के स्तर पर लटके हुए हैं। कांगड़ा जिले के देहरा निवासी आरएम शर्मा ने कहा कि वह लगभग 10 वर्षों से अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करवाने की कोशिश कर रहे थे। शर्मा ने कहा, "हर बार जब मैंने राजस्व मामला दायर किया, तो मेरे रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और यह अदालत में लटका हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद, मैं अपनी पुश्तैनी जमीन पर एक घर बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि इसका बंटवारा नहीं हुआ है और यह मेरे रिश्तेदारों के साथ साझा हिस्सेदारी में है। मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा राजस्व अधिनियम में किए गए संशोधनों से मुझे पुश्तैनी जमीन में अपने हिस्से का कब्जा पाने में मदद मिलेगी।"

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