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हरियाणा में ईद अब गजेटेड हॉलीडे नहीं, नायब सरकार ने लिस्ट से हटाया

हरियाणा सरकार ने ईद के राजपत्रित अवकाश को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया है। सरकार ने कहा है कि ये बदलाव वित्तीय वर्ष की समाप्ति के संदर्भ में किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव का यह आदेश सभी विभागों को जारी कर दिया गया है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं।

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर कहा कि 26.12.2024 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए 31 मार्च 2025 को ईद-उल-फितर को राजपत्रित अवकाश के स्थान पर प्रतिबंधित अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 29 और 30 मार्च 2025 को सप्ताहांत की छुट्टियां हैं और 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आखिरी दिन है। यह पत्र सभी विभागों को जारी कर दिया गया है।

प्रतिबंधित अवकाश क्या है?
प्रतिबंधित अवकाश एक वैकल्पिक अवकाश (आरएच) है जिसे कर्मचारी चुन सकते हैं कि वे लेना चाहते हैं या नहीं। प्रतिबंधित अवकाश एक प्रकार का अवकाश है जिसमें कर्मचारियों के पास यह चुनने का विकल्प होता है कि वे अवकाश लेना चाहते हैं या नहीं।

ईद पर खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय
हरियाणा सरकार के इस आदेश के बाद अब ईद पर राज्य में सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। हालाँकि, कुछ लोगों को इस दिन छुट्टी लेने की अनुमति है। हालांकि हरियाणा में ईद को राजपत्रित छुट्टियों की सूची से हटा दिया गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं।

यह परिवर्तन क्यों किया गया?
ईद-उल-फितर पूरे भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का आखिरी दिन भी है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च की छुट्टी भी रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि यह वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय परिवर्तन करने की भी एक समय सीमा है।

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