सीबीआई ने बिटुमिन घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री और चार अन्य को दोषी ठहराया
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए गए बिटुमिन घोटाला मामले में बिहार सरकार (अविभाजित बिहार) के तत्कालीन मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित पांच आरोपियों को तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही प्रत्येक पर 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मामले में शिकायत के आधार पर 6 अगस्त, 1996 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 409, 420, 467, 468, 471, 474 और 477 तथा भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम 1988 की धारा 13(2) 13(1)(डी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।