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लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के क्या मायने? यहां जानिए मोदी सरकार को कितना होगा फायदा या नुकसान ?

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। यह विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किया गया और इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इस विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे तक बहस हुई....

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। यह विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किया गया और इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इस विधेयक पर लोकसभा में 12 घंटे तक बहस हुई। चर्चा के दौरान रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. विधेयक में किए गए सभी प्रावधान मुसलमानों के हित में हैं। वहीं विपक्ष ने कहा कि विधेयक में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का फैसला गलत है। विधेयक का समर्थन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण भय फैलाया जा रहा है। यह कहना गलत है कि यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनकी दान की गई संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा।


राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को फायदा होगा। इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी जीत के बाद एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में भाजपा वक्फ बोर्ड द्वारा प्रताड़ित गरीब मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर और महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद भाजपा मान रही है कि वह हिंदुत्व के पक्ष में मजबूत है। वक्फ बोर्ड मुद्दे पर जितना अधिक विरोध होगा, उतना ही अधिक हिंदू मतदाता भाजपा से जुड़ेंगे।

केंद्र सरकार की शक्तियां

किरेन रिजिजू के मुताबिक सरकार किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहती बल्कि देना चाहती है। यह विधेयक उन लोगों के लिए लाया गया है जिन्हें कभी उनके अधिकार नहीं मिले। नये वक्फ अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारें किसी भी समय वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती हैं। केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, लेखा और लेखा परीक्षा के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। यदि शिया वक्फ 15 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो शिया और सुन्नियों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड बनाने होंगे। इसके अलावा, नया कानून बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड को भी मान्यता देता है।

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