अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी की मदद से पैन कार्ड बनवाया है, तो अब सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने ऐसे पैन कार्ड यूजर्स के लिए नया निर्देश जारी किया है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने पैन कार्ड के लिए आधार एनरोलमेंट स्लिप का इस्तेमाल किया था, उन्हें अब अपना असली आधार नंबर आयकर विभाग को देना जरूरी होगा।
अगर ऐसा नहीं किया गया, तो 31 दिसंबर 2025 के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है। यह निर्देश सभी पैन कार्ड धारकों पर लागू नहीं होता, केवल उन्हीं लोगों पर लागू है जिन्होंने आधार अप्लाई करने के समय मिले एनरोलमेंट नंबर से पैन कार्ड बनवाया था।
CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की ओर से 3 अप्रैल 2025 को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वे सभी पैन कार्ड धारक, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के लिए आवेदन किया था और एनरोलमेंट आईडी का उपयोग कर पैन कार्ड बनवाया, उन्हें अब अपना ओरिजिनल आधार नंबर बताना होगा।
क्यों जरूरी है आधार नंबर देना?
जब पैन कार्ड बनवाते समय सिर्फ एनरोलमेंट स्लिप दी जाती है, तो आयकर विभाग को उस व्यक्ति की पुष्टि नहीं हो पाती कि उसका आधार नंबर वाकई एक्टिव है या नहीं। इसलिए अब सरकार चाहती है कि ऐसे पैन धारक अपना असली आधार नंबर आयकर विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज कराएं ताकि किसी तरह की फ्रॉड या डुप्लीकेसी से बचा जा सके।
कैसे करें पैन-आधार लिंक?
ऐसे यूजर्स को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर पैन को आधार से लिंक करना होगा।
लिंकिंग की प्रक्रिया:
https://incometax.gov.in पर लॉग इन करें
‘Link Aadhaar’ विकल्प पर जाएं
अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
OTP वेरीफिकेशन के बाद प्रक्रिया पूरी करें
हालांकि, जो लोग पहले से ही पैन-आधार लिंकिंग की 30 जून 2023 की डेडलाइन मिस कर चुके हैं, उन्हें आम तौर पर ₹1000 का जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया था, उन्हें संभवतः जुर्माने से छूट मिल सकती है।
31 दिसंबर 2025 के बाद न करें ये गलती
अगर कोई पैन कार्ड धारक 31 दिसंबर 2025 तक भी अपना असली आधार नंबर नहीं देता है, तो उसका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय पैन कार्ड से आप:
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टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे
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बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं में रुकावट आएगी
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वित्तीय लेनदेन में दिक्कत होगी
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TDS कटौती में परेशानी हो सकती है
जुर्माने से कैसे बचें?
इस निर्देश के दायरे में आने वाले लोगों को जल्द से जल्द अपने पैन को आधार नंबर से लिंक करना चाहिए, ताकि न तो उनका पैन कार्ड बंद हो और न ही उन्हें किसी तरह की पेनल्टी (₹1000 तक) का सामना करना पड़े।
निष्कर्ष
सरकार की यह पहल फर्जी पहचान को रोकने और पैन कार्ड डेटा को अपडेट रखने के लिए उठाई गई है। अगर आपने एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया था, तो समय रहते अपने असली आधार नंबर को अपडेट करवा लें। इससे आपका पैन एक्टिव रहेगा और भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।