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हरियाणा में बिजली दरों में संशोधन, घरेलू उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से अधिक दरों का सामना करना पड़ेगा

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) द्वारा संशोधन के बाद, हरियाणा में बिजली की दरें 1 अप्रैल, 2025 से बढ़ जाएंगी। नए टैरिफ, जो घरेलू और औद्योगिक दोनों उपभोक्ताओं को प्रभावित करेंगे, में 20 से 30 पैसे प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) की वृद्धि होगी।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, 0-50 यूनिट स्लैब के लिए टैरिफ 2 रुपये से बढ़ाकर 2.20 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है, जबकि 51-100 यूनिट स्लैब के लिए दर 2.50 रुपये से बढ़कर 2.70 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हो गई है। 100 यूनिट से अधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 0-150 यूनिट स्लैब में भी बढ़ोतरी का अनुभव होगा, जिसमें दरें 2.75 रुपये से बढ़कर 2.95 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हो जाएंगी। संशोधित टैरिफ आदेश मंगलवार देर रात जारी किया गया।

आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 21 में श्रेणी-I के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ 0-50 यूनिट स्लैब के लिए 2.70 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 2 रुपये कर दिया गया था, जबकि 51 से 100 यूनिट के बीच खपत के लिए दर 4.50 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 2.50 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई थी। नवीनतम संशोधन में, टैरिफ को 0-50 यूनिट स्लैब के लिए 2.20 रुपये प्रति यूनिट और 51-100 यूनिट स्लैब के लिए 2.70 रुपये प्रति यूनिट में समायोजित किया गया है।

नई टैरिफ संरचना मासिक न्यूनतम शुल्क (एमएमसी) को समाप्त करके परिवारों को तत्काल राहत भी प्रदान करती है। हालांकि, दो-भाग वाली टैरिफ प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें प्रति माह 300 यूनिट तक की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई निश्चित शुल्क नहीं लगाया जाता है। आधिकारिक बयान में दावा किया गया है, "श्रेणी-I के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ अभी भी पड़ोसी राज्यों में सबसे कम है।"

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