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दिल्ली में ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं अपना हाउस टैक्स, जानें कब मिलता है डिस्काउंट

बहुत ही उपयोगी जानकारी साझा की है आपने! दिल्ली में रहने वाले बहुत से लोग हाउस टैक्स की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और यह जानना कि ऑनलाइन टैक्स पेमेंट पर डिस्काउंट भी मिलता है, उनके लिए एक बोनस की तरह है। आइए इस पूरी जानकारी को सिंपल पॉइंट्स में समझते हैं:

🏠 दिल्ली में हाउस टैक्स कैसे भरें और पाएं डिस्काउंट?

📍 हाउस टैक्स कौन भरता है?

  • हर प्रॉपर्टी मालिक को अपने राज्य के स्थानीय निकाय (जैसे दिल्ली में MCD) को हाउस टैक्स चुकाना होता है।

💻 दिल्ली में ऑनलाइन हाउस टैक्स कैसे भरें?

  1. वेबसाइट पर जाएं:
    🔗 https://mcdonline.nic.in/portal

  2. 'Pay Property Tax' पर क्लिक करें
    वेबसाइट के दाहिने ऊपरी कोने में मिलेगा।

  3. अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें
    अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो लॉगिन करें।

  4. प्रॉपर्टी डिटेल भरें
    जैसे प्रॉपर्टी ID, जोन, कैटेगरी आदि।

  5. सेल्फ असेसमेंट करें
    टैक्स कैलकुलेट करें और जरूरी जानकारी भरें।

  6. पेमेंट करें
    नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करें।

  7. रसीद डाउनलोड करें
    भविष्य के लिए पेमेंट रिसिप्ट सेव कर लें।

🎁 डिस्काउंट कब और कितना मिलता है?

पेमेंट मोड डिस्काउंट समयसीमा
ऑनलाइन पेमेंट 2% तक की छूट 31 मार्च 2025 तक
(पिछले साल) 10% तक 30 जून 2024 तक

📌 ध्यान दें: यह छूट सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही लागू होती है। ऑफलाइन पेमेंट पर छूट नहीं दी जाती।

⚠️ क्या ध्यान रखें?

  • छूट पाने के लिए समय पर पेमेंट करें

  • हर साल MCD की तरफ से डिस्काउंट की डेडलाइन बदल सकती है।

  • रसीद जरूर सेव करें – टैक्स प्रूफ के लिए जरूरी है।

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