अगर आपका भी कोई बचा हुआ है पुराना चालान, तो इस लोक अदालत में हो जाएगा माफ, जानें कैसे?
अगर आपके पास लंबे समय से कोई पुराना ट्रैफिक चालान पड़ा है तो उसे क्लियर करवाने का आज अच्छा मौका है। 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत के बाद अब इस राज्य में अलग से ट्रैफिक लोक अदालत लगने जा रही है, जहां आप अपना चालान माफ करा सकते हैं।महाराष्ट्र में आज यानि 22 मार्च को ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए) यह लोक अदालत लगाने जा रहा है, जहां यातायात एवं अन्य मामलों की सुनवाई होगी।
यह लोक अदालत मुंबई और बॉम्बे उच्च न्यायालय की तीन शाखाओं नागपुर, औरंगाबाद और पणजी (गोवा) में स्थापित की जाएगी। इन तीनों स्थानों पर लोक अदालत में आने वाले मामलों की सुनवाई सुबह 10 बजे से होगी। साथ ही, महाराष्ट्र के प्रत्येक जिला न्यायालय और पारिवारिक न्यायालय में भी इसी प्रकार की लोक अदालतें स्थापित की जाएंगी। आज दमन और दीव में भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ई-चालान ऐप पर जाएं और चेक करें कि आपके नाम पर कोई पुराना चालान पेंडिंग तो नहीं है। मुंबई में लोग इसे 'मुंबई ट्रैफिक पुलिस ऐप' पर भी देख सकते हैं। यदि आप 60 दिनों तक अपना ई-चालान नहीं भरते हैं, तो यह वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। अब आप 'वर्चुअल कोर्ट' पोर्टल पर जाकर अपना चालान देख सकते हैं।
यदि आपके नाम पर कोई चालान लंबित है तो आप लोक अदालत में उसका निपटारा करा सकते हैं। लोक अदालत का फायदा यह है कि अक्सर यहां लोगों के चालान पूरी तरह माफ हो जाते हैं या उन्हें चालान पर भारी छूट मिल जाती है। ध्यान रखें कि जब भी आप लोक अदालत में जाएं तो अपना ट्रैफिक चालान प्रिंट करके अपने साथ ले जाना न भूलें।
इन मामलों की सुनवाई भी लोक अदालत में की जाती है।
लोक अदालत में आपसी सहमति से तय किए जा सकने वाले सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की जा सकती है। लोक अदालत में ऐसे किसी भी सिविल या आपराधिक मामले का निपटारा नहीं किया जाता, जिसका कानूनी रूप से निपटारा न हो सके।