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Basti  मां और बेटे को पीटकर दांत तोड़ने में 10-10 साल कैद

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   मां-बेटे को मारपीट कर गैरइरादतन हमला कर दांत तोड़ने में दो आरोपियों को फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सश्रम दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई.कोर्ट ने आरोपियों पर एक लाख तीस हजार का जुर्माना लगाया है।

थाना हाफिजगंज में गुलड़िया महीपत गांव के लाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.आरोप था कि गांव के कल्याण उर्फ कल्लू से उसका जमीनी विवाद चल रहा है.31 नवंबर 2011 को दिन के 11 बजे कल्याण उर्फ कल्लू, राजेंद्र और मोहर पाल लाठी डंडे, फरसा लेकर उसके घर में घुस आये.उसके भाई नरदेव और 60 वर्षीय मां नत्थो देवी को आरोपीगण पीटने लगे, जिससे दोनों के सिर में गंभीर चोटे आईं.चुटैल नरदेव का दांत भी टूट गया.विवेचना के बाद पुलिस ने तीनो आरोपियो के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी.एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव और सौरभ तिवारी ने बहस कर आरोपियों को कड़ी सजा की दलीले दी थी।

नाबालिग से दुष्कर्म में जमानत अर्जी खारिज

विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय उमाशंकर कहार की विशेष कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी विशाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी.विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि थाना बिथरीचैनपुर में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.आरोप था कि उसके भतीजे के दोस्त विशाल ने उसकी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर कई माह तक शारीरिक शोषण किया।

 

 

बस्ती  न्यूज़ डेस्क

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