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पाकिस्तानी पूर्व PM इमरान खान और बुशरा बीबी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक, जानें पूरा मामला 

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान और उनकी पत्नी की सजा को रद्द कर दिया है. पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले 31 जनवरी को निचली अदालत ने दोनों को 14 साल जेल की सजा सुनाई थी.........
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विश्व न्यूज़ डेस्क !!! पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान और उनकी पत्नी की सजा को रद्द कर दिया है. पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले 31 जनवरी को निचली अदालत ने दोनों को 14 साल जेल की सजा सुनाई थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान के जेल से बाहर आने की आशंका बढ़ गई है. तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान को जेल हुई थी। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी. मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत देकर अस्थायी राहत दी.

अदालत ने घोषणा की कि सजा के खिलाफ उनकी अपील पर अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी। इमरान खान की रिहाई पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और जब तक वह उन आरोपों से बरी नहीं हो जाते, उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। इसी तरह, बुशरा बीबी को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है और उनकी सजा निलंबित होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है।

क्या है तोशाखाना भ्रष्टाचार मामला?

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 71 वर्षीय इमरान खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है। तोशाखाना के नियमों के अनुसार कीमत अदा करके ही कोई उपहार अपने पास रखा जा सकता है। लेकिन पहले तोहफ़ा तोशाखाना में जमा कराना होगा. इमरान खान और उनकी पत्नी या तो उपहार लेने में विफल रहे या कथित तौर पर इसे कम कीमत पर प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया।

सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद 30 जनवरी को इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया था। इससे पहले उन्हें अगस्त 2023 में तोशखाना के एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई थी। नवीनतम दोषसिद्धि प्रधान मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें या उनके पति या पत्नी को मिले उपहारों को रखने के अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोपों पर आधारित थी। यह राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था। अप्रैल 2022 में सत्ता खोने के बाद से, खान को चार अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। तोशाखाना के दोनों मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है.

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