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पाकिस्तान या भारत! यहां जानिए किस देश का बोर्ड है ज्यादा अमीर? आखिर क्या था वक्फ बनाने के पीछे कारण

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया है। भाजपा ने इसे मुस्लिम समुदाय के विकास और देश की प्रगति के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया, जबकि विपक्ष ने केंद्र सरकार पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया....

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हो गया है। भाजपा ने इसे मुस्लिम समुदाय के विकास और देश की प्रगति के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया, जबकि विपक्ष ने केंद्र सरकार पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में यह विधेयक पेश करते हुए कहा है कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।


उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केन्द्रीय वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिला सदस्य तथा राज्य वक्फ बोर्ड में एक महिला सदस्य होंगी। उन्होंने कहा कि हम किसी जाति या धर्म के कारण सांसद नहीं बने हैं, आपका एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का प्रबंधन चैरिटी कमिश्नर करता है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि अगर वह मुसलमान नहीं है तो वह इसे कैसे संभाल सकता है?

दुनिया भर में 90% से अधिक वक्फ संपत्ति इमामबाड़ों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और दरगाहों के रूप में है।
जानकारी के अनुसार, वक्फ बोर्ड उन अधिकांश देशों में काम करते हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें ईरान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, तुर्की और अल्जीरिया शामिल हैं। कई राज्यों में यह धार्मिक संगठनों या राज्यों की विभिन्न समितियों के अधीन है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 90% से अधिक वक्फ संपत्ति इमामबाड़ों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और दरगाहों के रूप में मौजूद है।

पाकिस्तान के पास 881,913 वर्ग किलोमीटर भूमि है।


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्ड के पास कुल 3804 वर्ग किलोमीटर जमीन है। जबकि पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 881,913 वर्ग किलोमीटर भूमि है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास भारत से 200 गुना ज्यादा जमीन है। आपको बता दें कि भारत में वक्फ की प्रथा सबसे पहले मुगल काल में शुरू हुई थी। इसके पीछे शासकों का उद्देश्य अपनी धार्मिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और जनता को सुविधाएं प्रदान करना था।

पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड किसके शासन में काम करता है?

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, उनके देश में वक्फ संपत्तियों का रखरखाव और संचालन इस्लामाबाद और राज्य सरकारों के अधीन है। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहां वक्फ इस्लामी कानून (शरिया) से लिया गया एक सिद्धांत है। जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से दान, सामुदायिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान कर देता है। इस्लामी कानून में, ऐसी संपत्ति किसी भी व्यक्तिगत स्वामित्व से परे होती है और उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है।

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