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Pakistan Political Crisis: राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री के बीच बढ़ा टकराव, बिना साइन के जजों की नियुक्ति से मचा बवाल​​​​​​​

Pakistan Political Crisis: राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री के बीच बढ़ा टकराव, बिना साइन के जजों की नियुक्ति से मचा बवाल​​​​​​​

पाकिस्तान में हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी और संघीय सरकार के बीच सीधा टकराव पैदा हो गया है। *डॉन* की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार राष्ट्रपति की औपचारिक मंज़ूरी के बिना जजों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी करने पर विचार कर रही है। जुलाई में, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग (JCP) ने हाई कोर्ट में 19 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी।

इसके अलावा, पेशावर हाई कोर्ट के चार अतिरिक्त जजों और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की सेवाओं को पक्का करने, और साथ ही सिंध हाई कोर्ट के एक जज का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया था। हालाँकि, राष्ट्रपति ज़रदारी ने अभी तक इस प्रस्ताव (समरी) को मंज़ूरी नहीं दी है, जिसके कारण कानून मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पा रहा है।

**दो हफ़्ते की समय-सीमा**

सरकारी सूत्रों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 48(1) के तहत, राष्ट्रपति को प्रस्ताव मिलने के दो हफ़्ते के भीतर कार्रवाई करनी थी। चूँकि समय-सीमा बीत चुकी है, इसलिए सरकार खुद नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इस बीच, राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने चेतावनी दी है कि तय प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करने से राजनीतिक और कानूनी संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए।

इस देरी का असर पहले ही दिखने लगा है। पेशावर हाई कोर्ट के चार अतिरिक्त जजों ने 4 अगस्त को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया और सिंध हाई कोर्ट के एक जज ने भी 29 जुलाई को अपना पद छोड़ दिया। इस देरी को चुनौती देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और कोर्ट ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। कानून मंत्री अकील मलिक ने कहा है कि सरकार संवैधानिक दायरे में रहते हुए इस मुद्दे को सुलझाएगी।

**नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है?**

वकील लुकमान ज़फ़र चौधरी ने अपने वकील ज़ाहिद आसिफ चौधरी के ज़रिए रिट याचिका दायर की। याचिका में कोर्ट से आदेश देने की मांग की गई थी कि राष्ट्रपति JCP द्वारा अनुशंसित न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई समरी को मंज़ूरी दें। जस्टिस अरबाब मुहम्मद ताहिर ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि JCP ने 20 और 21 जुलाई को हुई अपनी बैठकों के दौरान इन नियुक्तियों की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी राष्ट्रपति ने समरी को औपचारिक रूप से मंज़ूरी नहीं दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि खबरों के अनुसार, सरकार अगले 48 घंटों में नियुक्तियों के संबंध में कोई अधिसूचना जारी कर सकती है।

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