अमेरिका का नया अलर्ट: अगर आपके इरादे हैं ये तो दूर-दूर तक छो दे टूरिस्ट वीजा का ख्याल, फटाफट जाने नया नियम
यूनाइटेड स्टेट्स घूमने का सपना देखने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। अगर कोई भारतीय टूरिस्ट सिर्फ इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा है ताकि वहां बच्चा पैदा कर सके और अमेरिकी नागरिकता ले सके, तो सावधान हो जाएं। यूनाइटेड स्टेट्स ने साफ कर दिया है कि ऐसे इरादे से यात्रा करने वालों को टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जाएगा। यह नियम US इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का हिस्सा है जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है।
क्या है पूरा मामला?
भारत में US एम्बेसी ने एक पोस्ट के ज़रिए याद दिलाया कि अगर वीजा ऑफिसर यह तय करता है कि यात्रा का मुख्य मकसद यूनाइटेड स्टेट्स में बच्चा पैदा करना और जन्मसिद्ध नागरिकता लेना है, तो वीजा तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह नियम नया नहीं है, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है।
ट्रंप सरकार का एक बड़ा फैसला
जन्मसिद्ध नागरिकता लंबे समय से यूनाइटेड स्टेट्स में बहस का विषय रही है। 20 जनवरी को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसमें कहा गया था कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ है, खासकर अगर माता-पिता गैर-कानूनी या कुछ समय के लिए US में हैं। अब, यह मामला US सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को रिव्यू करने का फैसला किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के फेवर में फैसला देता है, तो यह 125 साल पुराने कानून को पलट देगा।
अमेरिका कड़ा रुख क्यों अपना रहा है?
ट्रंप के मुताबिक, US बर्थराइट सिटिजनशिप के ज़रिए आने वाले लाखों लोगों का बोझ उठाने की हालत में नहीं है। उनका कहना है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव असल में सिविल वॉर के दौरान अफ्रीकी-अमेरिकी गुलामों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन अब इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
क्या पहले से पैदा हुए बच्चे भी अपनी सिटिजनशिप खो देंगे?
ट्रंप ने अभी तक इस सवाल का साफ जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक इस मामले पर विचार नहीं किया है, जिससे भविष्य को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है।

