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इमरान खान से मिलने पहुंचीं बहन और पत्नी, 9 महीने बाद हुई परिवार से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा आदेश

इमरान खान से मिलने पहुंचीं बहन और पत्नी, 9 महीने बाद हुई परिवार से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा आदेश

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदियाला जेल में अपनी बहन नूरीन नियाज़ी और पत्नी बुशरा बीबी से मुलाकात की। यह मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई। नूरीन ने नौ महीने के अंतराल के बाद इमरान से मुलाकात की। लगभग 15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान, नूरीन ने इमरान की सेहत के बारे में पूछा। उन्होंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बारे में भी बताया जिसके तहत उन्हें इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भेजा जाना है। इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के बीच मुलाकात लगभग 30 से 35 मिनट तक चली। बाद में, नूरीन ने मुलाकात की पुष्टि की, लेकिन कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मीडिया से बात करने से परहेज किया।

**पुलिस ने सिर्फ नूरीन को मिलने की इजाज़त दी**

नूरीन अपनी बहनों अलीमा खान और उज़मा खान के साथ अदियाला जेल जाते समय डहगल चेकपॉइंट पर पहुंचीं। पुलिस ने तीनों को रोक दिया। बाद में, केवल नूरीन को इमरान से मिलने के लिए जेल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। लगभग 15 मिनट की मुलाकात के बाद, उन्होंने मुलाकात की पुष्टि की; हालांकि, कोर्ट को दिए गए आश्वासन का सम्मान करते हुए, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की।

**कोर्ट का कहना है कि परिवार से मिलना उनका अधिकार है**

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इमरान को हर हफ्ते अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने कहा था कि अपने परिवार से मिलना कोई एहसान नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने पिछले तीन वर्षों में इमरान और उनकी बहनों के बीच हुई मुलाकातों का रिकॉर्ड, साथ ही उनके बेटों के साथ बातचीत और फोन कॉल का विवरण भी मांगा है।

**इमरान को अस्पताल भेजने का आदेश**

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इमरान को इलाज और जांच के लिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भेजा जाए। कोर्ट ने उनके इलाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया है, जिसमें उनके निजी चिकित्सक और उनकी बहन डॉ. उज़मा खान शामिल होंगी। अदियाला जेल की मेडिकल रिपोर्ट में पहले इमरान के ब्लड प्रेशर और तनाव के स्तर को लेकर चिंता जताई गई थी।

**पाकिस्तान सरकार इस आदेश को चुनौती देगी**

शहबाज़ सरकार इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करना चाहती है। पाकिस्तान के कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार ने CNN-News18 को बताया कि सरकार ने कोर्ट के आदेश की समीक्षा की है। सरकार का मानना ​​है कि आदेश के कुछ हिस्से मौजूदा कानूनों के अनुरूप नहीं हैं। तरार ने बताया कि पाकिस्तानी जेलों में कई कैदी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगर इमरान को जेल के बाहर किसी खास अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जाती है, तो सवाल यह उठता है कि क्या यही नियम दूसरे कैदियों पर भी लागू होगा? सरकार का कहना है कि आम तौर पर कैदियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में और तय सरकारी नियमों के तहत ही किया जाता है।

इमरान अगस्त 2023 से जेल में हैं

73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें सबसे पहले तोशाखाना मामले में तीन साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद गिरफ़्तार किया गया था। इसके बाद, उन पर कई मामले दर्ज किए गए, जिनमें साइफ़र, अल-कादिर ट्रस्ट और इद्दत निकाह मामले शामिल हैं। बाद में, उन्हें साइफ़र और इद्दत निकाह मामलों में अदालत से राहत मिली और तोशाखाना मामले में उनकी सज़ा भी रोक दी गई। इसके बावजूद, दूसरे लंबित मामलों की वजह से वह जेल में ही हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी, PTI का दावा है कि 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उन पर राजनीतिक कारणों से ये मामले दर्ज किए गए थे। उनका आरोप है कि ऐसा उन्हें राजनीति और चुनावों से दूर रखने के लिए किया गया था। पाकिस्तानी सरकार और जांच एजेंसियां ​​इन आरोपों को नकारती हैं और कहती हैं कि मामले कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं।

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