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विदेश मंत्रालय ने ग्रैंड मुफ्ती के 'निमिशा प्रिया की मौत की सज़ा रद्द' वाले दावे का किया खंडन, जानें पूरा मामला

सरकार ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि 'भारत के ग्रैंड मुफ्ती' कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार द्वारा निमिशा प्रिया की मौत की सज़ा के बारे में किए गए दावों को "गलत" बताया है। ग्रैंड मुफ्ती ने सोमवार को एक बयान में दावा किया कि यमन में भारती...
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सरकार ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि 'भारत के ग्रैंड मुफ्ती' कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार द्वारा निमिशा प्रिया की मौत की सज़ा के बारे में किए गए दावों को "गलत" बताया है। ग्रैंड मुफ्ती ने सोमवार को एक बयान में दावा किया कि यमन में भारतीय नागरिक निमिशा प्रिया की मौत की सज़ा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक यमनी अधिकारियों से कोई आधिकारिक लिखित सूचना नहीं मिली है।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने आज कहा, "निमिशा प्रिया मामले में कुछ लोगों द्वारा साझा की जा रही जानकारी गलत है।" केरल की 37 वर्षीय नर्स प्रिया को 2017 में महदी नामक एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी ठहराया गया था और 2018 में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उसे इस साल 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी; हालाँकि, इसे स्थगित कर दिया गया था।

पहले बताया गया था कि उनकी मौत की सज़ा को पूरी तरह से पलटने का फ़ैसला सना में एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया था, जहाँ वरिष्ठ यमनी विद्वानों - जिन्हें भारतीय ग्रैंड मुफ़्ती के अनुरोध पर शेख उमर हफ़ील थंगल ने चुना था - ने उत्तरी यमन के शासकों और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों के साथ बातचीत की थी। मुसलियार के कार्यालय ने आगे दावा किया था कि मामले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फ़ैसले भी लिए गए थे; हालाँकि, आगे विचार-विमर्श अपेक्षित था।

निमिषा प्रिया के ख़िलाफ़ हत्या का मामला क्या है?

निमिषा प्रिया 2008 में यमन चली गईं और 2015 में एक मेडिकल क्लिनिक के प्रबंधन में मदद के लिए एक यमनी नागरिक, महदी के साथ साझेदारी की। यमनी क़ानून विदेशी नागरिकों को ऐसे व्यवसायों का पूर्ण स्वामित्व रखने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए महदी की भागीदारी क़ानूनी तौर पर ज़रूरी थी। हालाँकि, बाद में निमिषा ने दावा किया कि यह साझेदारी अपमानजनक हो गई थी। उन्होंने महदी पर उनका पासपोर्ट छीनने, क्लिनिक से मिले पैसों का दुरुपयोग करने, उनका शारीरिक शोषण करने और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का आरोप लगाया।

जुलाई 2017 में, उसने पासपोर्ट वापस पाने के लिए महदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। हालाँकि, यह खुराक उसके लिए जानलेवा साबित हुई। घबराहट में, उसने और उसकी एक सहकर्मी ने महदी के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और घटना को छिपाने के लिए उसके अवशेषों को पानी की टंकी में छिपा दिया।

उसी साल अगस्त में उसे एक सीमा चौकी पर पकड़ा गया और 2018 में, एक आपराधिक अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। अदालत ने फैसला सुनाया कि उसने बिना अनुमति के नशीला पदार्थ दिया था, जिससे महदी की मौत हो गई। उसे इस कृत्य को छिपाने की कोशिश करने का भी दोषी ठहराया गया।

निमिशा की अपील उच्च न्यायालयों ने खारिज कर दी और नवंबर 2023 में, यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी मौत की सजा की पुष्टि कर दी। आधिकारिक तौर पर उसकी फांसी की सजा 16 जुलाई, 2025 तय की गई।

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