Samachar Nama
×

ट्रंप को बड़ा झटका! इस तारीख से बंद होगी US प्रेसिडेंट की जबरन वसूली, अमेरिकी कोर्ट ने सुनाया बड़ा फरमान 

ट्रंप को बड़ा झटका! इस तारीख से बंद होगी US प्रेसिडेंट की जबरन वसूली, अमेरिकी कोर्ट ने सुनाया बड़ा फरमान 

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने के तीन दिन बाद, जिसने उनके टैरिफ के फैसले को गलत बताया था, US कस्टम्स डिपार्टमेंट ने एक ज़रूरी घोषणा की है। U.S. कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत बढ़ी हुई टैरिफ दरों का कलेक्शन मंगलवार सुबह 12:01 बजे (लोकल टाइम) से रोक दिया जाएगा।

ट्रंप के लिए बड़ा झटका

ट्रंप के टैरिफ रुके सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके टैरिफ ऑर्डर पर रोक लगाने के बाद, उन्होंने नए 15 परसेंट ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया। हालांकि, पिछले IEEPA ऑर्डर के तहत लगाए गए टैरिफ अब हटा दिए जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक, कार्गो सिस्टम्स मैसेजिंग सर्विस (CSMS) के ज़रिए जारी एक नोटिस में कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पिछले IEEPA ऑर्डर के तहत लगाए गए टैरिफ मंगलवार से हटा दिए जाएंगे। रिफंड अभी भी साफ नहीं है: CBP ने यह साफ नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कई दिनों तक पोर्ट एंट्री पॉइंट पर टैरिफ कलेक्शन क्यों जारी रहा। यह भी साफ़ नहीं किया गया है कि इंपोर्टर्स को पहले जमा की गई ड्यूटी का रिफंड मिलेगा या नहीं।

टैरिफ कलेक्शन पर रोक

रिपोर्ट के मुताबिक, पेनवर्डन बजट मॉडल्स के एक इकोनॉमिस्ट ने अनुमान लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद IEEPA टैरिफ के तहत $175 बिलियन से ज़्यादा रिफंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अनुमान है कि ये टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हर दिन औसतन लगभग $500 मिलियन का रेवेन्यू पैदा कर रहे थे। किन ड्यूटी पर असर नहीं पड़ेगा? IEEPA से जुड़े टैरिफ पर रोक से नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए गए सेक्शन 232 और सेक्शन 301 ड्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे ड्यूटी लागू रहेंगी।

कोर्ट के फैसले के बारे में ट्रंप ने क्या कहा?

शुक्रवार के फैसले के बाद, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के जजों की कड़ी आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि वह टैरिफ मामले में बहुत निराशाजनक फैसला देने वाले US सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत शर्मिंदा हैं। हालांकि, उन्होंने माना कि उन्होंने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके मामलों को आसान बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास दूसरे कानूनी ऑप्शन भी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में और समय लगेगा।

Share this story

Tags