Samachar Nama
×

आतंक के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन! UAPA के तहत जैश-लश्कर के 23 लोगों को आतंकी घोषित किया, जानिए कौन-कौन हैं शामिल

आतंक के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन! UAPA के तहत जैश-लश्कर के 23 लोगों को आतंकी घोषित किया, जानिए कौन-कौन हैं शामिल

भारत सरकार ने UAPA के तहत 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में आज (4 जुलाई, 2026) एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े पाकिस्तान स्थित कई आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। भारत सरकार के अनुसार, ये लोग आतंकवादियों की भर्ती, ट्रेनिंग, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, घुसपैठ और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। गृह मंत्रालय द्वारा घोषित आतंकवादियों की सूची देखें।

**सुंजवान आर्मी कैंप हमले से जुड़े आतंकवादी भी सूची में शामिल**

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 23 आतंकवादियों की सूची में, मसूद इलियास कश्मीरी (JeM) का नाम 2022 के सुंजवान आर्मी कैंप हमले की साजिश से जोड़ा गया है। वहीं, मोहम्मद मुसद्दिक (JeM) पर सुंजवान हमले के लिए घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने का आरोप है। मुफ्ती मोहम्मद असगर खान भी सूची में हैं; उन्हें 2016 के नगरोटा आर्मी कैंप हमले से जुड़े घुसपैठ नेटवर्क का मुख्य ऑपरेटर बताया गया है।

**नगरोटा हमले से जुड़े हाफिज अब्दुल शकूर को भी आतंकवादी घोषित किया गया**

हाफिज अब्दुल शकूर भी आतंकवादियों की सूची में हैं; उन पर 2016 के नगरोटा हमले से पहले स्थानीय नेटवर्क के साथ संपर्क बनाए रखने और घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। वहीं, अब्दुल्ला जिहादी (शाह नवाज/अल हिजामा) पर नगरोटा हमले में शामिल आतंकवादियों की मदद करने और JeM के कई कैंप चलाने का आरोप है। इसके अलावा, फिरदौस अहमद भट (LeT) घुसपैठ और लॉजिस्टिकल सपोर्ट से जुड़े हैं, और उन्हें उग्रवादियों के लिए 'लॉन्चिंग कमांडर' बताया गया है।

**हथियार सप्लायर बिलाल भी सूची में शामिल**

इसके अलावा, बिलाल अहमद मीर, उर्फ ​​अहमद भाई (LeT/TRF) पर सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को आयोजित करने और लश्कर व TRF को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। उन्हें भी आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है। गजट नोटिफिकेशन में कुल 23 लोगों के नाम हैं जो विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं।

UAPA क्या है? 
गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, या UAPA, भारत में आतंकवाद-रोधी एक सख्त कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ़ होने वाली गैर-कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है।

Share this story

Tags