शेख हसीना को लगा बड़ा झटका, बांग्लादेश में जब्त होंगी पारिवारिक संपत्तियां और बैंक खाते, ढाका की कोर्ट ने जारी किया आदेश

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ढाका की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धानमंडी स्थित आवास 'सुदासदन' और भारत में निर्वासित उनके परिवार के सदस्यों की कुछ अन्य संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने उनके परिवार के 124 बैंक खातों को भी जब्त करने का आदेश दिया है।
शेख हसीना के घर का नाम उनके पति के नाम पर रखा गया है।
ढाका मेट्रोपोलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) की याचिका के बाद मंगलवार को यह आदेश जारी किया। शेख हसीना के पति, दिवंगत परमाणु वैज्ञानिक एम.ए. वाजेद मिया, का उपनाम सुधा मिया था। उनके नाम पर घर का नाम 'सुदासदन' रखा गया।
बेटे और बेटी की संपत्ति जब्त करने का आदेश
शेख हसीना के अलावा, उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना और उनकी बेटियों ट्यूलिप सिद्दीकी और रादवान मुजीब सिद्दीकी की कुछ अन्य संपत्तियां भी जब्त की गई हैं।
बांग्लादेश ने हसीना के खिलाफ दो गिरफ्तारी वारंट जारी किए
बांग्लादेश ने हसीना के खिलाफ दो गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। वहीं, बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने मोहम्मद यूनुस के विचारों को दोहराते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी पारस्परिक सकारात्मक संबंधों पर जोर दिया था। बाकी सब नियत समय पर होगा। आपको बता दें कि शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को अपदस्थ होने के बाद से भारत में रह रही हैं। इस दिन उनकी अवामी लीग पार्टी की सरकार, जो 16 वर्षों से सत्ता में थी, को उखाड़ फेंका गया। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने हसीना और उनके कई कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।