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भारत समेत 60 देशों पर लगाए टैरिफ को कोर्ट में चुनौती, 25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप पर किया मुकद्दमा 

भारत समेत 60 देशों पर लगाए टैरिफ को कोर्ट में चुनौती, 25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप पर किया मुकद्दमा 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी एक बार फिर कानूनी विवाद में फंस गई है। अमेरिका के 25 राज्यों ने, जहां डेमोक्रेट्स की सरकारें हैं, ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ये राज्य भारत समेत 60 व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर लगाए गए नए टैरिफ को चुनौती दे रहे हैं।

**अदालत में 25 राज्यों की चुनौती**

यह मुकदमा सोमवार को न्यूयॉर्क में अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में दायर किया गया। इस मुकदमे में पिछले महीने लगाए गए 10% से 12.5% ​​तक के आयात शुल्क (import duties) को चुनौती दी गई है। ये टैरिफ 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत लगाए गए थे। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये शुल्क उन देशों के खिलाफ हैं जो जबरन मजदूरी (forced labor) से बने सामान के निर्यात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रहे हैं।

**अदालत के फैसलों को नजरअंदाज किया गया**

इस मामले को ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के लिए एक नई कानूनी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है; उनकी कई पिछली टैरिफ पॉलिसी को भी अमेरिकी अदालतों में चुनौती दी जा चुकी है। यह मुकदमा ओरेगन और न्यूयॉर्क समेत 25 राज्यों ने दायर किया है; इन सभी राज्यों में डेमोक्रेटिक गवर्नर या अटॉर्नी जनरल हैं। राज्यों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन - अलग-अलग कानूनी आधारों पर - ऐसे व्यापक आयात टैरिफ को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें अदालतें पहले ही गैर-कानूनी करार दे चुकी हैं।

याचिका में कहा गया है कि धारा 301 का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से केवल उन देशों या उद्योगों के खिलाफ किया गया है जिन पर अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप है। इसका मकसद लगभग सभी देशों से होने वाले आयात पर भारी टैरिफ लगाना नहीं था। राज्यों का यह भी आरोप है कि जबरन मजदूरी के मुद्दे का इस्तेमाल केवल पहले हटाए गए टैरिफ को फिर से लागू करने के बहाने के तौर पर किया जा रहा है।

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