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‘रील वाली रानी’ की करतूत! कन्नौज हाइवे पर राइफल लहराकर मचाया आतंक, VIDEO वायरल होते ही पीछे पड़ी पुलिस 

‘रील वाली रानी’ की करतूत! कन्नौज हाइवे पर राइफल लहराकर मचाया आतंक, VIDEO वायरल होते ही पीछे पड़ी पुलिस 

आजकल लोगों पर सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाकर मशहूर होने का जुनून सवार है। बच्चे हों या बड़े, लाइक्स और व्यूज़ के लिए हर कोई कुछ भी करने को तैयार है। कई बार लोग खतरनाक स्टंट करते हैं, तो कुछ लोग मशहूर होने के लिए कानून की भी अनदेखी कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आया है। कन्नौज में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 (NH-34) पर एक महिला का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला का नाम शालिनी पांडे लिखा है, जो हाथ में राइफल लिए एक बुंदेलखंडी गाने पर वीडियो बना रही है। वीडियो में महिला चलती गाड़ियों के बीच हाईवे के किनारे खड़ी है और राइफल लिए अपना "दबंग" अंदाज़ दिखा रही है। वीडियो में हाईवे का साइन बोर्ड भी साफ़ दिखाई दे रहा है, जिस पर "UP-74 कन्नौज हाईवे कानपुर-दिल्ली" लिखा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। 


पुलिस ने की कार्रवाई
इस वीडियो के वायरल होते ही कन्नौज पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच शुरू कर दी है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है:

यह महिला शालिनी पांडे कौन है और कहाँ रहती है?
क्या उसके हाथ में जो राइफल है वह लाइसेंसी है या अवैध?
अगर राइफल लाइसेंसी है, तो उसका लाइसेंस किसके नाम पर है?
महिला को यह हथियार कहाँ से मिला?

कानून क्या कहता है?
अगर किसी के पास लाइसेंसी हथियार भी है, तो उसे इस तरह सार्वजनिक रूप से दिखाना या भारत में सोशल मीडिया पर उसका प्रदर्शन करना गैरकानूनी है। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत ऐसा करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है। लाइसेंसी हथियार सिर्फ़ आत्मरक्षा के लिए होते हैं, सोशल मीडिया पर दबदबा दिखाने के लिए नहीं।यह घटना उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए कानून और अपनी सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं।

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