West Bengal Liquor Rule: शराब की नई दुकानों पर सख्ती, स्कूल-धार्मिक स्थलों से 500 मीटर दूरी जरूरी
पश्चिम बंगाल सरकार ने नई शराब की खुदरा दुकानों के लिए दूरी से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। अब शहरी और नगरपालिका क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों से नई शराब की दुकान कम से कम 500 मीटर दूर होनी चाहिए। वहीं, ग्रामीण और गैर-नगरपालिका क्षेत्रों में यह दूरी बढ़ाकर 1 किलोमीटर कर दी गई है। इससे पहले नई दुकानों के लिए न्यूनतम दूरी करीब 300 मीटर थी।
नई शराब दुकानों के लाइसेंस पर लागू होगा नियम
हाल ही में जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण और गैर-नगरपालिका क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और धार्मिक संस्थानों के 1 किलोमीटर के दायरे में नई शराब की दुकान के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। कोलकाता नगर निगम और अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में यह प्रतिबंध 500 मीटर के दायरे तक लागू होगा।सरकार का यह फैसला मुख्य रूप से नई खुदरा शराब दुकानों के लाइसेंस पर लागू होगा। पहले से संचालित दुकानों को इस नए दूरी नियम के कारण तत्काल बंद करने का प्रावधान नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में 4,000 से अधिक शराब आउटलेट, ऑफ-शॉप और बार ऐसे क्षेत्रों में मौजूद हैं जो स्कूलों और धार्मिक स्थलों के 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं।
पुराने नियम में थी करीब 300 मीटर की दूरी
पश्चिम बंगाल में पहले नई शराब दुकान के लिए स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से न्यूनतम दूरी 1,000 फीट यानी करीब 300 मीटर निर्धारित थी। अब शहरी और नगरपालिका क्षेत्रों में इसे बढ़ाकर 500 मीटर और राज्य के अन्य हिस्सों में 1 किलोमीटर कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह बदलाव नई लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत किया है।
मौजूदा दुकान को मॉल में शिफ्ट करने पर अलग प्रावधान
नई व्यवस्था में कुछ अपवाद भी रखे गए हैं। राज्य शराब संघ के सचिव बिजन पात्रा के अनुसार, यदि कोई मौजूदा शराब दुकान किसी मॉल में स्थानांतरित होती है तो दूरी से संबंधित नियम 8 उस स्थिति में लागू नहीं होगा। हालांकि, नई दुकान के लिए निर्धारित दूरी की शर्त बरकरार रहेगी।
लाइसेंस व्यवस्था में बढ़ी सख्ती
सरकार की ओर से दूरी की सीमा बढ़ाने का फैसला शराब की नई दुकानों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। नई दुकान खोलने के इच्छुक आवेदकों को अब संबंधित क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित दूरी का पालन करना होगा।इस बदलाव के बाद शहरी इलाकों में 500 मीटर और ग्रामीण व गैर-नगरपालिका क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के दायरे में नई शराब दुकान खोलने के लिए लाइसेंस हासिल करना संभव नहीं होगा। वहीं, पहले से संचालित दुकानों पर नए नियम का सीधा असर नहीं पड़ेगा।

