वीडियो! पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण में बड़ा बदलाव, कोटा 17% से घटाकर 7% किया गया, केंद्र ने टीएमसी सांसद को दी Y कैटेगरी सुरक्षा
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की OBC आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए आरक्षण को 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य की सामाजिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।नई सूची के अनुसार अब राज्य में केवल 66 जातियां ही OBC श्रेणी के तहत आरक्षण के दायरे में रहेंगी। इसके साथ ही धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे आरक्षण प्रणाली में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव माना जा रहा है।
राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट के 2024 के आदेश के आधार पर लिया गया है। हाईकोर्ट ने 2010 से 2012 के बीच OBC सूची में 77 अतिरिक्त जातियों को शामिल करने की प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। अदालत के इसी निर्देश के बाद राज्य सरकार को यह संशोधित व्यवस्था लागू करनी पड़ी है।हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2010 से पहले OBC श्रेणी में शामिल जातियों का दर्जा यथावत रहेगा। इसके अलावा, इस कोटे के तहत पहले से नौकरी प्राप्त कर चुके लोगों की नियुक्तियों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की गई है।
इस बीच, केंद्र सरकार की ओर से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद काकोली घोष दस्तीदार को ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के तहत 19 मई से लागू कर दी गई है।सूत्रों के अनुसार, यह सुरक्षा खुफिया आकलन और संभावित खतरे के आधार पर दी गई है। हालांकि इस निर्णय पर अभी तक किसी राजनीतिक दल की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस कदम को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण में हुए इस बदलाव और दूसरी ओर सांसद को बढ़ी हुई सुरक्षा के फैसले ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और बहस और तेज होने की संभावना है।

