मवेशी घोटाला : बंगाल पुलिस ने Anubrata Mandal को दिल्ली ले जाने से किया इनकार !
हालांकि, ईडी ने सुधार गृह के अधिकारियों को अपने जवाबी जवाब में कहा कि प्रोटोकॉल और नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में एस्कॉर्ट ड्यूटी देना केंद्रीय एजेंसी की नहीं, बल्कि राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, सुधार गृह और ईडी दोनों अधिकारियों ने एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत को सूचित करने का फैसला किया है, जो स्थिति की सुनवाई कर रही है और इस मामले में उसके निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि प्रोटोकॉल और नियमों के मुताबिक संबंधित आरोपी को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। ईडी के एक सूत्र ने कहा, पिछले साल मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को नई दिल्ली ले जाने के मामले में आसनसोल पुलिस आयुक्तालय ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। यह हमारी जानकारी से परे है कि वे इस बार मंडल के मामले में वही जिम्मेदारी लेने से क्यों हिचक रहे हैं।
--आईएएनएस
एसजीके
कोलकाता न्यूज डेस्क !!

