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चुनाव से पहले बड़ा एक्शन! बंगाल में बाइक चलाने और पीछे सवारी बैठाने पर सख्त पाबंदी,  जानिए क्या है वजह ?

चुनाव से पहले बड़ा एक्शन! बंगाल में बाइक चलाने और पीछे सवारी बैठाने पर सख्त पाबंदी,  जानिए क्या है वजह ?

विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए बाइक रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, रात के समय वाहनों की आवाजाही पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही, पिलियन राइडिंग (एक ही वाहन पर दो लोगों का चलना) पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव आयोग के ये कड़े निर्देश मंगलवार, 21 अप्रैल से लागू हो गए हैं। मतदान से दो दिन पहले यह फैसला लेते हुए, चुनाव आयोग ने इन आदेशों को उन सभी 152 निर्वाचन क्षेत्रों में लागू कर दिया है, जहां चुनाव के पहले चरण में मतदान होना है। राज्य में मतदान का पहला चरण 23 अप्रैल को होना निर्धारित है।

अपने निर्देशों में, आयोग ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर, शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच मोटरसाइकिल चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। बाइक रैलियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा, सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच पिलियन राइडिंग (पीछे बैठकर चलना) पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा; केवल उन परिवार के सदस्यों को छूट दी जाएगी जो एक साथ मतदान करने जा रहे हों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मतदान के दिन से दो दिन पहले से लेकर मतदान के दिन तक मोटरसाइकिलों के उपयोग पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। आयोग का कहना है कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न हों। ये पाबंदियां चुनाव प्रचार समाप्त होने के तुरंत बाद लागू हो जाएंगी।

दिन के समय भी लागू रहेंगे कड़े नियम

सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच, पिलियन राइडिंग (एक बाइक पर दो लोग) की अनुमति नहीं होगी, जिसका उद्देश्य भीड़भाड़ और संभावित तनाव को रोकना है। हालांकि, कुछ आवश्यक स्थितियों, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, तत्काल पारिवारिक आवश्यकताएं, या बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए सीमित छूट दी गई है। ये नियम मतदान के दिन भी लागू रहेंगे; हालांकि, आवश्यक कार्यों के लिए या मतदान करने के लिए एक साथ यात्रा करने वाले परिवार के सदस्यों को कुछ राहत दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में छूट की आवश्यकता है, तो स्थानीय पुलिस थाने से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशासन और पुलिस को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और हर स्तर पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। 

16 ज़िलों की 152 सीटों पर होगी वोटिंग

बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए, 23 अप्रैल को 16 ज़िलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें उत्तरी बंगाल के आठ ज़िले, दक्षिणी बंगाल के तीन और जंगलमहल इलाके के पाँच ज़िले शामिल हैं। जिन सीटों पर चुनाव होंगे, उनमें मुर्शिदाबाद की 22, कूच बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कलिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5, उत्तरी दिनाजपुर की 9, दक्षिणी दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पश्चिम बर्धमान की 9, पूर्वी मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झाड़ग्राम की 4, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल हैं।

पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की कुल संख्या

पहले चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 36,077,171 है, जिसमें 18,499,496 पुरुष मतदाता, 17,577,210 महिला मतदाता और 465 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

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